अब फिर नहीं हो पाएगी जय शाह मामले की रिपोर्टिंग, गुजरात हाई कोर्ट ने ‘द वायर’ के हक में आए फैसले को बदला

आज कोर्ट ने जय शाह के पक्ष में अपना फैसला सुनाया, जिसका मतलब यह हुआ कि अब फिर से ‘द वायर’ जय शाह की संपति से जुड़े मामलों पर रिपोर्ट नहीं कर सकता है।

फोटो: सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

गुजरात हाई कार्ट ने न्यूज वेबसाइट ‘द वायर’ पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बेटे जय शाह की संपति में हुए आश्चर्यजनक इजाफे को लेकर रिपोर्ट प्रकाशित करने पर फिर रोक लगा दी है।

‘द वायर’ ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि नरेन्द्र मोदी की सरकार आने के बाद एक साल के भीतर जय शाह की कंपनी के लेन-देन में 16 हजार गुना इजाफा हुआ था। उसके बाद जय शाह ने कोर्ट से उस रिपोर्ट पर एकतरफा पाबंदी का आदेश से ले लिया था, जिसे ‘द वायर’ ने अहमदाबाद जिला अदालत में चुनौती दी थी। अहमदाबाद जिला अदालत ने अपने आदेश में पाबंदी हटाते हुए ‘द वायर’ को कहा था कि वह बिना पीएम मोदी का संदर्भ दिए जय शाह पर रिपोर्ट कर सकता है।

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दिसंबर 2017 में जय शाह जिला अदालत के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट गए और 20 जनवरी को हाई कोर्ट ने इस मसले पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। आज कोर्ट ने जय शाह के पक्ष में अपना फैसला सुनाया, जिसका मतलब यह हुआ कि अब फिर से ‘द वायर’ जय शाह की संपति से जुड़े मामलों पर रिपोर्ट नहीं कर सकता है।

फैसला आने के बाद ‘द वायर’ के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन ने कहा कि यह फैसला कई दशकों की न्यायिक परंपरा के खिलाफ है और मीडिया की आजादी पर असर डालने वाले इस फैसले को वे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे।

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