सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों पर सवाल: एजी का एस. एन. ढींगरा, अमन लेखी और अन्य के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही से इनकार
एजी ने कहा कि तीनों व्यक्तियों द्वारा दिए गए बयान सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई सुनवाई पर निष्पक्ष टिप्पणियों के दायरे में हैं। उन्होंने कहा, "बयान अपमानजनक या निंदापूर्ण नहीं हैं और न ही वे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करने की संभावना रखते हैं।"
अटॉर्नी जनरल (एजी) के. के. वेणुगोपाल ने नूपुर शर्मा मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों पर सवाल उठाने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एस. एन. ढींगरा, पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी और वरिष्ठ अधिवक्ता के. राम कुमार के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू के लिए मंजूरी देने से इनकार कर दिया। एजी ने जोर देकर कहा कि न्यायिक कार्यवाही की निष्पक्ष और उचित आलोचना अदालत की अवमानना नहीं है।
वेणुगोपाल ने कहा, "यह ध्यान दिया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी संख्या में दिए गए निर्णयों में कहा है कि न्यायिक कार्यवाही की निष्पक्ष और उचित आलोचना अदालत की अवमानना नहीं होगी।"
एजी ने कहा कि तीनों व्यक्तियों द्वारा दिए गए बयान सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई सुनवाई पर निष्पक्ष टिप्पणियों के दायरे में हैं। उन्होंने कहा, "बयान अपमानजनक या निंदापूर्ण नहीं हैं और न ही वे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करने की संभावना रखते हैं।"
एजी ने एडवोकेट सी. आर. जया सुकिन द्वारा मांगी गई मंजूरी को अस्वीकार कर दिया, जिन्होंने आरोप लगाया था कि टिप्पणियां प्रकृति में अवमानना के समान थीं।
एजी की प्रतिक्रिया अधिवक्ता सुकिन के उस पत्र पर सामने आई है, जिसमें नूपुर शर्मा मामले में शीर्ष अदालत की टिप्पणियों के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और दो वरिष्ठ अधिवक्ताओं के खिलाफ अदालत की आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए सहमति मांगी गई थी।
अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए सहमति देने से इनकार करते हुए, एजी ने कहा, "मैं संतुष्ट नहीं हूं कि तीन व्यक्तियों द्वारा की गई आलोचना द्वेष के साथ है या न्याय के प्रशासन को खराब करने का प्रयास था या यह न्यायपालिका की छवि को खराब करने के लिए एक जानबूझकर और प्रेरित प्रयास था।"
सुकिन ने पत्र में एक टीवी साक्षात्कार में की गई टिप्पणी का जिक्र किया, जिसमें न्यायमूर्ति ढींगरा ने कहा था कि शीर्ष अदालत को इस तरह की टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है और अदालत ने शर्मा को सुने बिना ही फैसला सुनाया है। पत्र में कहा गया है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हुए न्यायमूर्ति ढींगरा ने शर्मा के मामले में शीर्ष अदालत की टिप्पणियों को 'गैर-जिम्मेदार', 'अवैध' और 'अनुचित' करार दिया है। सुकिन ने पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी और वरिष्ठ अधिवक्ता के. राम कुमार के खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई की मांग की, जिन्होंने शीर्ष अदालत की टिप्पणियों पर सवाल उठाया था।
1 जुलाई को, शीर्ष अदालत ने पैगंबर मुहम्मद पर उनकी विवादास्पद टिप्पणी के लिए नूपुर शर्मा को फटकार लगाई थी और कहा था कि वह अकेले ही देश में परेशानी के लिए जिम्मेदार हैं। शीर्ष अदालत ने उल्लेख किया था कि 29 जून को एक दर्जी कन्हैया लाल की निर्मम हत्या से संबंधित उदयपुर में दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए लोगों के बीच फैला गुस्सा शर्मा के बयान के बाद की ही प्रतिक्रिया है और इसके लिए वही जिम्मेदार हैं।
सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के लिए कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित अधिनियम के तहत सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए महान्यायवादी यानी एजी की सहमति अनिवार्य है।
आईएएनएस के इनपुट के साथ
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