पश्चिम बंगाल में कोरोना मामले बढ़ने के बाद आंशिक लॉकडाउन, स्कूल-कॉलेज बंद, लोकल में सफर के लिए ये शर्तें
पश्चिम बंगाल में कोविड के मामलों में अचानक आई तेजी को देखते हुए रविवार को लोगों की आवाजाही और सार्वजनिक परिवहन पर सोमवार से कुछ प्रतिबंधों की घोषणा की गई है।
पश्चिम बंगाल में कोविड के मामलों में अचानक आई तेजी को देखते हुए रविवार को लोगों की आवाजाही और सार्वजनिक परिवहन पर सोमवार से कुछ प्रतिबंधों की घोषणा की गई है। हालांकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले कहा था कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने और लोकल ट्रेनों की आवाजाही को प्रतिबंधित करने का फैसला किया है।
एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव एच.के. द्विवेदी ने कहा, "स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में सभी शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी। एक समय में 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ केवल प्रशासनिक गतिविधियों की अनुमति होगी।" यह प्रतिबंध 15 जनवरी तक जारी रहेगा।
उन्होंने कहा कि लोकल ट्रेनें शाम 7 बजे तक 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ संचालित होंगी। मेट्रो सेवाओं में सामान्य परिचालन समय के अनुसार 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता होगी, जबकि लोगों और वाहनों की आवाजाही और किसी भी प्रकार के सार्वजनिक समारोहों को रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रतिबंधित किया जाएगा और केवल आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं की अनुमति होगी।
मुख्य सचिव ने सभी स्विमिंग पूल, स्पा, जिम, ब्यूटी पार्लर, सैलून, वेलनेस सेंटर, मनोरंजन पार्क, चिड़ियाघर, पर्यटन स्थलों को बंद करने की घोषणा करते हुए कहा, "सार्वजनिक उपक्रमों सहित सभी सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत कर्मचारियोंके साथ काम करेंगे। सभी निजी कार्यालय और प्रतिष्ठान एक समय में 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ कार्य करेंगे। जहां तक संभव हो घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित करें।"
"शॉपिंग मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स एक समय में 50 प्रतिशत से अधिक लोगों के प्रतिबंधित प्रवेश के साथ काम कर सकते हैं। रेस्तरां और बार एक बार में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रात 10 बजे तक चल सकते हैं। हॉल और थिएटर हॉल एक बार में 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ रात 10 बजे तक संचालित हो सकते हैं।"
नियमों के तहत एक बार में अधिकतम 200 लोगों या हॉल की 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ बैठकों और सम्मेलनों की अनुमति होगी, जबकि किसी भी सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक सभा के लिए 50 से अधिक व्यक्तियों की अनुमति नहीं होगी। साथ ही विवाह संबंधी समारोहों के लिए और अंतिम संस्कार के लिए 20 से अधिक व्यक्ति की अनुमति नहीं होगी।
"2 जनवरी 2022 से शुरू होने वाले दुआरे सरकार शिविर एतद्द्वारा स्थगित किए जाते हैं और 1 फरवरी 2022 से फिर से आयोजित किए जाएंगे।"
उन्होंने कहा, "सभी कार्यालयों, प्रतिष्ठानों और कार्यस्थलों के नियोक्ता/प्रबंधन निकाय/मालिक/पर्यवेक्षक कार्यस्थलों के नियमित स्वच्छता, कर्मचारियों के टीकाकरण और बताए गए निर्देशों और कोविड उपयुक्त मानदंडों के अनुपालन के लिए सभी कोविड सुरक्षा उपायों के प्रावधान के लिए जिम्मेदार होंगे। घर से काम को यथासंभव और व्यावहारिक रूप से प्रोत्साहित किया जाएगा।"
मुख्य सचिव ने कहा कि उचित कोविड उचित देखभाल और प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सामान्य परिचालन घंटों के अनुसार भोजन और अन्य आवश्यक उत्पादों की होम डिलीवरी की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा, "मास्क पहनना, शारीरिक दूरी बनाए रखना और स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रोटोकॉल का हर समय पालन किया जाना चाहिए।"
आदेश में कहा गया है कि जिला प्रशासन, पुलिस आयुक्तालय और स्थानीय प्राधिकरण उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे और प्रतिबंध उपायों के किसी भी उल्लंघन के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।
आईएएनएस के इनपुट के साथ
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