महाराष्ट्र: CM शिंदे सहित 16 विधायकों की अयोग्यता का मामला, SC ने विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस जारी किया
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके खेमे के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला करने में महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष द्वारा की जा रही देरी के खिलाफ उद्धव ठाकरे गुट द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके खेमे के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला करने में महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष द्वारा की जा रही देरी के खिलाफ उद्धव ठाकरे गुट द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के नेतृत्व में न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर और सीएम एकनाथ शिंदे से मामले में दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा।
वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत, शिव सेना-यूबीटी नेता सुनील प्रभु की ओर से पेश हुए, जिन्होंने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि अध्यक्ष राहुल नार्वेकर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री के रूप में अवैध रूप से जारी रखने की अनुमति देने के लिए अयोग्यता याचिका पर फैसले में देरी कर रहे हैं, जिनके खिलाफ अयोग्यता याचिकाएं लंबित हैं।"।
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके खेमे के खिलाफ लंबित अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने में अध्यक्ष द्वारा की गई देरी के खिलाफ ठाकरे गुट ने 4 जुलाई को शीर्ष अदालत का रुख किया था।
11 मई को, सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने निर्देश दिया था कि महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को शिंदे सहित शिवसेना के 16 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर उचित समय में फैसला करना चाहिए, जिन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप था।
महाराष्ट्र राजनीतिक संकट पर अपने हालिया फैसले में, शीर्ष अदालत ने उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री के रूप में बहाल करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उन्होंने सदन में शक्ति परीक्षण का सामना करने से पहले स्वेच्छा से इस्तीफा दे दिया था। पांच न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से माना था कि तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का बहुमत साबित करने के लिए ठाकरे को बुलाना उचित नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का पद खाली होने के बाद एकनाथ शिंदे को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना उचित था।
प्रभु के स्थान पर भरत गोगावले (शिंदे गुट से) को शिवसेना के मुख्य सचेतक के रूप में मान्यता देने के अध्यक्ष द्वारा लिए गए निर्णय को "कानून के विपरीत" घोषित करते हुए, सीजेआई, डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संविधान पीठ ने कहा था कि सदन में व्हिप और पार्टी के नेता की नियुक्ति राजनीतिक दल करता है, न कि विधायक दल।
आईएएनएस के इनपुट के साथ
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