पश्चिम बंगाल: ‘जय श्री राम’ का नारा नहीं लगाने पर मरदसा टीचर को बदमाशों ने चलती ट्रेन से दिया धक्का

मरदसा टीचर ने कहा, ‘मैं हुगली की तरफ जा रहा था, तभी ‘जय श्री राम’ के नारे लगाते हुए कुछ लोग ट्रेन में चढ़े। उन्होंने मुझे भी ‘जय श्री राम’ बोलने को कहा। जब मैंने उनकी बात मानने से मना कर दिया तो वो मुझे पीटने लगे और ट्रेन से धक्का देकर मुझे बाहर कर दिया।’

फोटो: सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

बंगाल में मदरसे में पढ़ाने वाले 26 साल के एक शिक्षक ने आरोप लगाया है कि 24 परगना जिले के कैनिंग से हुगली जाते समय ट्रेन में कुछ लोगों ने उन्हें जबरदस्ती ‘जय श्री राम’ के नारे लगाने को मजबूर किया। इतना ही नहीं, ऐसा न करने पर उन लोगों ने उस शिक्षक की पिटाई की और चलती ट्रेन से धक्का देकर ट्रेन से उसे बाहर कर दिया।

हालांकि पुलिस ने बताया की हाफिज मोहम्मद शाहरुख हलदर को कुछ मामूली चोटों आई हैं। पीड़ित शाहरुख हलदर ने कहा, ‘मैं ट्रेन से हुगली की तरफ जा रहा था, तभी ‘जय श्री राम’ के नारे लगाते हुए कुछ लोगों का एक समूह ट्रेन में चढ़ा। उन लोगों ने मुझसे भी जय श्री राम के नारे लगाने को कहा। जब मैंने उनकी बात मानने से इंकार कर दिया तो वे मुझे पीटने लगे और मुझे ट्रेन से धक्का देकर बाहर कर दिया। वहां मौजूद लोगों में कोई मेरे बचाव में नहीं आया। यह पूरी घटना ढकुरिया और पार्क सर्कस स्टेशन के बीच हुई। इसके बाद पार्क सर्कस स्टेशन पर उन लोगों ने मुझे ट्रेन से धक्का दे दिया। कुछ स्थानीय लोगों ने मेरी मदद की।’

रेलवे पुलिस के एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा, ‘शाहरुख को मामूली चोटें आईं थीं जिसके बाद उन्हें चित्तरंजन अस्पताल ले जाया गया, जहां शाहरुख को उचित उपचार दिया गया। ऐसा लगता है कि ट्रेन में चढ़ते और उतरते समय किसी बात पर यात्रा के दौरान उनके साथ मारपीट हुई होगी। शाहरुख के अलावा वहां दो से तीन लोग और भी थे जिनको मामूली रूप से चोटें आई थीं। इस मामले के जांच की जा रही है। फिलहाल किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है।’

दक्षिण 24 परगना के बासंती के निवासी हलदर के मुताबिक यह घटना 20 जून की दोपहर कैनिंग से स्यालदाह जाने वाली ट्रेन संख्या 34531 में हुई। हलदर ने कहा कि वे इस मामले की शिकायत करने के लिए सबसे पहले तोपसिया थाने गए, लेकिन उनको कहा गया कि चूंकि यह घटना ट्रेन के अन्दर हुई, इसलिए इस मामले में रिपोर्ट करने के लिए सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) के पास जाना होगा। वहीं रेलवे पुलिस के अनुसार, बल्लीगंज रेलवे स्टेशन पर अज्ञात लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 341, 323, 325, 506 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

इंडियन एक्सप्रेस ने जब इस बारे में कोलकाता के पुलिस अधिकारीयों से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि वे इस पूरे मामले की पुष्टि कर रहे थे

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