दो बालिगों की शादी में खाप पंचायत का हस्तक्षेप पूरी तरह से गैरकानूनी: सुप्रीम कोर्ट
खाप पंचायत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपसी सहमति से दो व्यस्कों की शादी को तोड़ने या किसी तरह से नुकसान पहुंचाना अवैध होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने खाप पंचायतों के खिलाफ सरकार द्वारा कार्रवाई की मांग को लेकर दायर याचिका पर फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि कोई भी पंचायत दो बालिगों की मर्जी से की गई शादी में हस्तक्षेप करती है तो इसे गैरकानूनी माना जाएगा। इससे पहले फरवरी में हुई सुनवाई में ऑनर किलिंग पर बेहद सख्त रुख अपनाते हुए खाप पंचायतों को फटकार लगाई थी।
सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यों वाली बेंच की अध्यक्षता खुद चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा कर रहे थे। इस बेंच में जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भी थे
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जब तक केंद्र सरकार इस मसले पर कानून नहीं ले आती, तब तक यह आदेश प्रभावी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में शक्ति वाहिनी नाम के एनजीओ ने खाप पंचायतों के खिलाफ याचिका दायर की थी।
इससे पहले जनवरी में हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बालिग लड़का या लड़की अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं। कोई पंचायत, खाप पंचायत, सोसायटी या कोई शख्स इस पर सवाल नहीं कर सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर सरकार खाप पंचायतों पर बैन नहीं लगाती तो कोर्ट इस पर कार्रवाई करेगा।
एक गोत्र या जाति के लोग मिलकर एक खाप-पंचायत बनाते हैं, जो पांच या उससे ज्यादा गांवों की होती है। इन्हें कानूनी मान्यता नहीं है। इसके बावजूद गांव में किसी तरह की घटना के बाद खाप कानून से ऊपर उठ कर फैसला करती हैं।
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