आर्टिकल 35ए हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में होंगे ये बड़े बदलाव, नागरिकता से लेकर नौकरी तक में बदल जाएंगे सारे नियम

दरअसल अनुच्छेद 35-ए के तहत अनुच्छेद 35-ए से जम्मू-कश्मीर राज्य के लिए स्थायी नागरिकता के नियम और नागरिकों के अधिकार तय होते हैं। अनुच्छेद 35-ए के अंतर्गत अभी तक जम्मू-कश्मीर के नागरिकों को ये अधिकार हासिल थे।

फोटो: सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 के साथ साथ जम्मू-कश्मीर के स्थायी निवास से जुड़े आर्टिकल 35ए को खत्म करने का ऐलान किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा को इसकी जानकारी दी। हालांकि, सरकार को फूंक-फूंक कर कदम उठाना होगा, क्योंकि इस कदम से पाक को राज्य में भावनाएं भड़काने का मौका मिल जाएगा।

ऐसे में यह समझना जरूरी है कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 35-ए हटने के बाद वहां क्या-क्या बदल आ जाएगा। दरअसल अनुच्छेद 35-ए के तहत अनुच्छेद 35-ए से जम्मू-कश्मीर राज्य के लिए स्थायी नागरिकता के नियम और नागरिकों के अधिकार तय होते हैं। अनुच्छेद 35-ए के अंतर्गत अभी तक जम्मू-कश्मीर के नागरिकों को ये अधिकार हासिल थे।


  • 14 मई 1954 के पहले जो कश्मीर में बस गए थे वही स्थायी निवासी।
  • स्थायी निवासियों को ही राज्य में जमीन खरीदने, सरकारी रोजगार हासिल करने और सरकारी योजनाओं में लाभ के लिए अधिकार मिले हैं।
  • किसी दूसरे राज्य का निवासी जम्मू-कश्मीर में जाकर स्थायी निवासी के तौर पर न जमीन खरीद सकता है, ना राज्य सरकार उन्हें नौकरी दे सकती है।
  • अगर जम्मू-कश्मीर की कोई महिला भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से शादी कर ले तो उसके अधिकार छिन जाते हैं, हालांकि पुरुषों के मामले में ये नियम अलग है।
  • आर्टिकल 35-ए को लेकर एक बड़ी शिकायत ये भी है कि 1954 में इसे बिना संसद की अनुमति के सीधे राष्ट्रपति के आदेश से संविधान में जोड़ दिया गया।

ये तो रही अनुच्छेद 35-ए तहत राज्य के नागरिकों को मिलने वाले अधिकार की बात। अब हम आपको बताते हैं कि आर्टिकल 35-ए हटाए जाने के बाद वहां क्या बदल जाएगा।

  1. देश का कोई नागरिक राज्य में जमीन खरीद पाएगा, सरकारी नौकरी कर पाएगा, उच्च शिक्षा संस्थानों में दाखिला ले पाएगा।
  2. महिला और पुरुषों के बीच अधिकारों को लेकर भेदभाव खत्म होगा।
  3. कोई भी व्यक्ति कश्मीर में जाकर बस सकता है।
  4. वेस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजियों को वोटिंग का अधिकार मिलेगा।

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Published: 05 Aug 2019, 1:08 PM