आईसीआईसीआई लोन विवादः दीपक कोचर को आयकर विभाग ने जारी किया नोटिस

आईसीआईसीआई बैंक-वीडियोकॉन लोन विवाद में आयकर विभाग ने आईसीआईसीआई बैंक की मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर के पति दीपक कोचर को नोटिस भेजा है।

फोटोः सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

आयकर विभाग ने आयकर अधिनियम की धारा 139 (9) के तहत आईसीआईसीआई बैंक की मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर के पति दीपक कोचर को नोटिस भेजा है। मिली जानकारी के अनुसार आयकर विभाग ने दीपक कोचर को उनके व्यक्तिगत आय के मामले में विवरण की मांग करते हुए नोटिस भेजा है। आईसीआईसीआई बैंक की ओर से वीडियोकॉन समूह को 2012 में जारी किए गए 3,250 करोड़ रुपये के कर्ज मामले में हितों के टकराव को लेकर चंदा कोचर सवालों के घेरे में हैं।

आयकर विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, विभाग ने आईसीआईसीआई बैंक की प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर के पति दीपक को चर को दूसरा नोटिस जारी किया है। इससे पहले आयकर विभाग ने न्यूपॉवर रिन्यूएबल्स में प्रमुख भागीदार कंपनी डीएच रिन्यूएबल्स होल्डिंग लिमिटेड के स्वामित्व की जानकारी के लिए मॉरीशस के आयकर विभाग को पत्र लिखा है। वहीं अप्रैल के पहले सप्ताह में विभाग ने न्यूपॉवर रिन्यूएबल्स को नोटिस भेजा था। न्यूपॉवर रिन्यूएबल्स दीपक कोचर और वीडियोकॉन समूह के प्रमुख वेणुगोपाल धूत द्वारा दिसंबर 2008 में बनाई गई संयुक्त उपक्रम कंपनी है।

इससे पहले इसी महीने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने न्यूपॉवर के सीएफओ और कॉरपोरेट फाइनेंस के प्रमुख सुनील भूता से पूछताछ की थी। भूता न्यूपॉवर के अस्तित्व में आने के बाद से ही उसके पूरे वित्तीय, लेखा, अंकेक्षण और कर संबंधी मामलों को संभाल रहे थे। सीबीआई ने 12 अप्रैल को कंपनी के दो निदेशकों महेश चंद्र पुंगलिया और उमानाथ वेंकट नायक से पूछताछ की थी। इससे पहले एजेंसी ने चंदा कोचर के देवर राजीव कोचर से मामले में पांच दिनों तक लगातार पूछताछ की थी।

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