मालेगांव ब्लास्ट केस: साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित से हटा ‘मकोका’
2008 में हुए मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल श्रीकांत पुरोहित से मकोका हटाने का आदेश दिया है। अब दोनोंं के खिलाफ आईपीसी की धाराओं के तहत केस चलेगा।
महाराष्ट्र में नासिक जिले के मालेगांव में 2008 में हुए ब्लास्ट मामले में कर्नल श्रीकांत पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से कोर्ट ने मकोका हटाने का आदेश दिया है। अब दोनों के खिलाफ IPC की धारा 120B, 302, 307, 304, 326, 427, 153A के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने श्याम साहू, प्रवीण टक्कलकी और रामचंद्र कालसांगरा को बरी कर दिया है। फिलहाल केस से जुड़े सभी आरोपी जमानत पर बाहर हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसी साल की शुरुआत में प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जमानत दी थी। वहीं कर्नल श्रीकांत पुरोहित को सुप्रीम कोर्ट ने बीते अगस्त में जमानत दे दी। मामले की अगली सुनवाई 15 जनवरी 2018 को होगी।
29 सितंबर 2008 को मालेगांव में अंजुमन चौक पर मोटरसाइकिल में हुए बम धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं इस धमाके में 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। धमाके के बाद यहां के आजाद नगर पुलिस थाने में के दर्ज किया गया। मामले में साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित को 2008 में ही गिरफ्तार किया गया था। 21 जनवरी 2009 को पहला आरोप पत्र दायर किया गया, जिसमें 11 गिरफ्तार और तीन आरोपी फरार दिखाए गए थे। लेकिन उसके बाद इस केस की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंप दी गई। एनआईए ने करीब 4 साल की जांच के बाद 31 मई 2016 को नई चार्जशीट दाखिल की थी। पूरे मामले की सुनवाई एनआईए के स्पेशल कोर्ट में चल रही है।
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