चुनावी सीजन में की शादी तो भरना पड़ेगा भारी जुर्माना, जानिए क्या है नियम
आचार संहिता लागू होने के बाद अगर आने वाले अप्रैल या मई में शादी का प्रोग्राम है, तो बैंड-बाजा बजाने के लिए एसडीएम से अनुमती लेनी होगी। ऐसा न करने पर प्रशासन सख्ती से पेश आएगा।
चुनाव आयोग ने रविवार को 2019 में होने वाले लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ पूरे देश में आचार संहिता लागू कर दी गयी है। ऐसे में नेताओं के अलावा आम आदमी को भी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
अगर आप चुनाव के सीजन में शादी करने का प्लान बना रहै हैं, तो आपको आचार संहिता के कुछ नियमों को ध्यान में रखने की जरूरत है। आचार संहिता लागू होने के बाद अगर आने वाले अप्रैल या मई में शादी का प्रोग्राम है, तो इसके लिए किसी भी हालत में डीजे के इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी जाएगी।
शादी में सिर्फ बैंड-बाजा बजाया जा सकता है और उसके लिए भी इलाके के एसडीएम से अनुमती लेनी होगी। बिना परमिशन के बैंड-बाजा बजाने पर उसे जब्त किया जा सकता है। किसी भी नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्ती से पेश आएगा।
शादियों में किसी भी तरह की फायरिंग करने पर पहले से मनाही है। चुनावी सीजन में किसी भी लाइसेंसी बन्दूक या दूसरे किसी शस्त्र का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।
बता दें कि 17वीं लोकसभा के लिए चुनाव 7 चरणों में किए जाएंगे। पहला चरण 11 अप्रैल को शुरू होगा। सातवें और आखिरी चरण के चुनाव 19 मई को किये जाएंगे। 23 मई को वोटों की गिनती की जाएगी।
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