मानहानि केस: पहली सुनवाई में ही नहीं पहुंचे शाह के वकील

अपने खिलाफ खबर को लेकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बेटे द्वारा एक वेबसाइट पर दायर मानहानि के केस में बुधवार को सुनवाई नहीं हो पाई। अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 16 अक्टूबर तय की है।

फोटोः सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

एक खबर को लेकर न्यूज वेबसाइट वायर और पत्रकार रोहिणी सिंह के खिलाफ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बेटे जय अमित शाह द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मुकदमे में पहले दिन कोई सुनवाई नहीं हो पाई। अहमदाबाद की एक मेट्रोपॉलिटिन अदालत में दर्ज मानहानि मामले की पहली सुनवाई बुधवार को होनी थी, लेकिन शिकायतकर्ता जय शाह के वकील एस, वी. राजू के अदालत में मौजूद नहीं होने के कारण सुनवाई स्थगित कर दी गई।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटिन मजिस्ट्रेट एस.के. गढ़वी की अदालत को जय शाह की तरफ से पेश एक वकील ने बताया कि शिकायतकर्ता के वकील एस.वी. राजू हाई कोर्ट में व्यस्त होने के कारण अदालत में मौजूद नहीं हैं। जय शाह के वकील ने अदालत से सुनवाई के लिए समय देने का अनुरोध किया। जिसपर अदालत ने मामले की सुनवाई 16 अक्टूबर तक स्थगित कर दी।

पत्रकार रोहिणी सिंह ने न्यूज वेबसाइट वायर पर जय शाह की कंपनी की वित्तीय स्थिति को लेकर एक खबर की थी। खबर के अनुसार 50,000 की लागत से शुरू की गई जय शाह की कंपनी बीजेपी के सत्ता में आने के बाद अचानक से 80 करोड़ रुपये की हो गई। खबर में ये भी खुलासा किया गया था कि जय शाह की कंपनी को नियमों के विरुद्ध जाकर सरकारी एजेंसी से करोड़ों रुपये का ऋण दिया गया है। वेबसाइट पर खबर छपने के बाद देश के राजनीतिक माहौल में हलचल आ गया था। वहीं पत्रकार रोहिणी सिंह के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया था।

बीजेपी अध्यक्ष के बेचे की तरफ से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने प्रेस कांफ्रेंस कर सफाई दी और खबर को झूठा और मनगढ़ंत बताते हुए कहा था कि जय शाह खबर लिखने वाली पत्रकार के साथ वेबसाइट और उसके संपादक पर मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। इसके बाद जय शाह की ओर से सोमवार को मेट्रोपॉलिटिन अदालत में आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया गया था। अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए आज का दिन तय किया था। अब 16 अक्टूबर को मामले की सुनवाई होगी जिसमें यह तय होगा कि मामले में आगे की कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं।

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