दिल्ली की अदालत ने सीबीआई से कहा- आकार पटेल के खिलाफ लुकआउट नोटिस वापस लें, माफी मांगने की जरूरत नहीं
दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को एमनेस्टी इंटरनेशनल, इंडिया के पूर्व अध्यक्ष आकार पटेल के खिलाफ जारी लुक आउट सकरुलर (एलओसी) को वापस लेने का निर्देश देने वाले पहले के आदेश को बरकरार रखा।
दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को एमनेस्टी इंटरनेशनल, इंडिया के पूर्व अध्यक्ष आकार पटेल के खिलाफ जारी लुक आउट सकरुलर (एलओसी) को वापस लेने का निर्देश देने वाले पहले के आदेश को बरकरार रखा। पटेल के खिलाफ विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम (एफसीआरए) के कथित उल्लंघन से संबंधित मामले में लुक आउट सकरुलर जारी किया गया था।
साथ ही, अदालत ने सीबीआई निदेशक को पटेल से उनके खिलाफ एजेंसी की कार्रवाई के लिए माफी मांगने के लिए जारी निर्देश को खारिज कर दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में नोट किया, "प्रतिवादी आरोपी को लिखित माफी देने के लिए, सीबीआई निदेशक को ट्रायल कोर्ट का निर्देश, अपने अधीनस्थ की ओर से चूक को स्वीकार करते हुए, मानसिक उत्पीड़न की क्षतिपूर्ति करने के लिए, कायम नहीं रह सकता है और इसे रद्द करने के लिए उत्तरदायी है।"
अदालत ने पटेल को उसकी पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ने का निर्देश दिया। पटेल को एक सप्ताह के भीतर निचली अदालत में पेश होना होगा और सीआरपीसी की धारा 88 के तहत पेश होने के लिए बांड भरना होगा।
पटेल अमेरिका जा रहे थे, जब 6 अप्रैल को उन्हें विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 के तहत एक मामले के संबंध में सीबीआई द्वारा उनके खिलाफ जारी एक एलओसी का हवाला देते हुए बेंगलुरु हवाई अड्डे पर देश छोड़ने से रोक दिया गया था।
8 अप्रैल को उन्हें फिर से बेंगलुरु हवाई अड्डे पर अमेरिका की यात्रा करने से रोक दिया गया था, हालांकि दिल्ली मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने उन्हें पहले दिन में विदेश यात्रा करने की अनुमति दी थी।
आईएएनएस के इनपुट के साथ
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Published: 16 Apr 2022, 10:00 PM