पूरे देश में कोरोना की RT-PCR टेस्ट 400 में कराने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जारी किया नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के बढ़ते मामलों के देखते हुए सख्त रुख अपना लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना का RT-PCR टेस्ट का रेट तय करने के लिए केंद्र, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के बढ़ते मामलों के देखते हुए सख्त रुख अपना लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना का RT-PCR टेस्ट का रेट तय करने के लिए केंद्र, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है। दरअसल, RT-PCR टेस्ट की कीमत को कम करने को लेकर एक याचिका लगाई गई है, जिसमें देश में RT-PCR टेस्ट की कीमत 400 रुपए करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि इससे कोरोना के टेस्ट में इजाफा होगा और लोगों को लाभ मिलेगा।
अजय अग्रवाल नाम के वकील ने यह याचिका दायर की है। अजय अग्रवाल का कहना है कि देश में कोरोना के RT-PCR जांच की कीमत अलग-अलग राज्य में अलग-अलग है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में कोरोना के RT-PCTR की एक दर तय कर देनी चाहिए। इस पर जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने केंद्र, राज्य सरकारों को नोटिस जारी करके दो हफ्ते में जवाब मांगा है।
इससे पहले सोमवार को भी सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के लेकर राज्यों को फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और असम में तेजी से मौजूदा समय बढ़ रहे कोविड मामलों के प्रबंधन, मरीजों को सुविधा समेत अन्य व्यवस्थाओं पर स्टेटस रिपोर्ट दो दिन में मांगी है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम सुन रहे हैं कि इस महीने में केसों में भारी बढोतरी हुई है। हम सभी राज्यों से एक ताजा स्टेटस रिपोर्ट चाहते हैं। यदि राज्य अच्छी तरह से तैयारी नहीं करते तो दिसंबर में इससे भी बदतर चीजें हो सकती हैं। उच्चतम न्यायालय ने स्थिति से निपटने के लिए उठाए गए कदमों, मरीज़ों के प्रबंधन और वर्तमान स्थिति पर चार राज्यों से रिपोर्ट मांगी है।
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