महाभियोग: कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट से वापस ली याचिका, 5 सदस्यीय संविधान पीठ पर उठाए सवाल

महाभियोग मामले पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने मामले में 5 जजों की पीठ से संवैधानिक पीठ के गठन को लेकर प्रशासनिक ऑर्डर की कॉपी मांगी। ऑर्डर की कॉपी नहीं दिखाने पर कांग्रेस ने याचिका वापस ले ली।

फोटो: सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को उपराष्ट्रपति द्वारा खारिज करने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाली याचिका को कांग्रेस ने वापस ले ली है। मामले की 45 मिनट की सुनवाई के बाद, न्यायमूर्ति एके सीकरी की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ ने याचिका खारिज कर दी।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से इस मामले में 5 जजों की पीठ से संवैधानिक पीठ के गठन को लेकर प्रशासनिक ऑर्डर की कॉपी दिखाने की मांग की गई। संवैधानिक पीठ के गठन को लेकर प्रशासनिक ऑर्डर की कॉपीन नहीं दिखाने पर कांग्रेस के सांसदों ने अपनी याचिका वापस लेने का फैसला किया।

याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने 5 जजों की पीठ के गठन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि याचिका को अभी नंबर नहीं मिला है। एडमिट भी नहीं हुई, लेकिन रातों रात पीठ का गठन कर दिया गया। उन्होंने कहा कि इस पीठ का गठन किसने किया यह जानना जरूरी है।

उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव खारिज करने के फैसले को कांग्रेस के राज्यसभा सांसदों प्रताप सिंह बाजवा और सांसद अमी हर्षदरे ने 7 मई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, जो महाभियोग नोटिस के हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक हैं, ने जस्टिस जे चेलेश्वर की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष तत्काल इस मामले की सुनवाई की मांग की थी।

कांग्रेस सांसदों की ओर से याचिका लगाने के बाद मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने 5 जजों की संविधान पीठ का गठन किया था, और मामले की सुनवाई के लिए आज का दिन तय हुआ था। अहम बात यह है कि यह मामला उन जजों के समक्ष सूचीबद्ध नहीं था जो वरिष्ठता में 2 से 5 नंबर पर हैं। इन न्यायाधीशों में जस्टिस जे चेलेश्वर, रंजन गोगोई, एमबी लोकुर और कुरियन जोसेफ ने 12 जनवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया था, जिसमें उन्होंने न्यायपालिका की आजादी के बारे में चिंता जाहिर करते हुए मुख्य नायाधीश के खिलाफ आवाज उठाई थी।

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Published: 08 May 2018, 1:16 PM