लोकसभा चुनाव में सोशल मीडिया के इस्तेमाल का यह नियम जरूर जान लें, नहीं तो होगा ऐक्शन

इस बार के लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होंगे। 23 मई को चुनाव के नतीजों का ऐलान होगा। चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इस बार सोशल मीडिया पर भी आचार संहिता लागू होगा।

फोटो: सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

चुनाव आयोग ने आज (रविवार) 2019 लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया। इस बार के लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होंगे। 23 मई को चुनाव के नतीजों का ऐलान होगा। चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इस बार सोशल मीडिया पर भी आचार संहिता लागू होगा।

मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा कहा कि सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस दौरान किसी भी राजनीतिक पार्टियों के विज्ञापन पोस्ट करने से पहले जानकारी देनी होगी। बिना परमीशन के कोई भी दल सोशल मीडिया पर प्रचार नहीं कर पाएगा। गूगल और फेसबुक को इलेक्शन कमीशन ने ऐसे विज्ञापनदाताओं की पहचान करने के लिए कहा है।

इतना ही नही्ं फेक न्यूज और हेट स्पीच पर भी चुनाव आयोग की नजर रहेगी। आयोग ने इसे निंयत्रित करने के लिए सभी सोशल मीडिया प्लेटपफॉर्म्स को अधिकारी नियुक्त करने के लिए कहा गया है। चुनाव आयोग ने आम जनता और राजनीतिक दलों के लिए कुछ ऐप्स और डिजिटल पोर्टल्स तैयार करवाए हैं। ऐसा ही एके वेब पोर्टल 'समाधान' आम जनता के लिए होगा। इस पर आम लोग चुनाव से संबंधित फीडबैक दे सकत हैं।

इसके अलावा चुनाव आयोग ऐल भी लॉन्च करने वाला है। इस ऐप पर कोई भी मददाता किसी भी नियम के उल्लंघन को कैमरे से रिकॉर्ड कर कमीशन को सीधा भेज सकेंगा। राजनीतिक दलों के लिए भी ऐप लॉन्च किया जाएगा। ‘सुविधा’ नाम के इस ऐप के जरिए पार्टी के प्रतिनिधि, उम्मीदवार और चुनाव एजेंट चुनावी उद्देश्य के लिए विभिन्न अनुमति के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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