भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रच रहा हाफिज सईद का बेटा! केंद्र ने घोषित किया आतंकवादी

केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जमात-उद-दावा (जेयूडी) के नेता हाफिज सईद के बेटे तल्हा सईद को भारत के खिलाफ साजिश रचने और आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए युवाओं को हथियार उठाने के लिए उकसाने के लिए आतंकवादी घोषित किया है।

फोटो: सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जमात-उद-दावा (जेयूडी) के नेता हाफिज सईद के बेटे तल्हा सईद को भारत के खिलाफ साजिश रचने और आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए युवाओं को हथियार उठाने के लिए उकसाने के लिए आतंकवादी घोषित किया है।

केंद्र द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, तल्हा सईद पाकिस्तान भर में लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के विभिन्न केंद्रों का सक्रिय रूप से दौरा कर रहा है और अपने उपदेशों या बयानों में वह अन्य पश्चिमी देशों में भारत, इजरायल, अमेरिका और भारतीय हितों के खिलाफ जिहाद का प्रचार करता है।


यह भी कहा गया है कि हाफिज मोहम्मद सईद का बेटा हाफिज तल्हा सईद, लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) का एक वरिष्ठ नेता है और लश्कर-ए-तैयबा के मौलवी विंग का प्रमुख है। बयान के अनुसार, हाफिज तल्हा सईद भारत और अफगानिस्तान में भारतीय हितों को निशाना बनाने के लिए लश्कर-ए-तैयबा में कारिंदों या गुर्गो की भर्ती करने, धन जुटाने और हमलों की साजिश रचने तथा उन्हें अंजाम देने के कृत्यों में सक्रिय रूप से शामिल है।

इसमें आगे यह भी कहा गया है कि अन्य देशों में भारतीय हितों के खिलाफ जिहाद छेड़ने का आह्वान करने वाले बयान देता है। बयान के अनुसार, "एलईटी सीरियल नंबर 5 पर यूएपीए अधिनियम की पहली अनुसूची के तहत एक आतंकवादी संगठन है। तल्हा सईद भारत और अफगानिस्तान में भारतीय हितों में लश्कर द्वारा हमलों की भर्ती, धन संग्रह, योजना और क्रियान्वयन में सक्रिय रूप से शामिल रहा है।"


आदेश में कहा गया है, "केंद्र सरकार का मानना है कि तल्हा सईद आतंकवाद में शामिल है और उसे यूएपीए अधिनियम के तहत आतंकवादी के रूप में अधिसूचित किया जाना चाहिए।"

बता दें कि हाफिज सईद को शुक्रवार को लाहौर की एक अदालत ने एक आतंकी मामले में 33 साल की जेल की सजा सुनाई थी। इसके साथ ही हाफिज सईद की सभी संपत्तियों को भी जब्त करने के आदेश दिए थे।

आईएएनएस के इनपुट के साथ

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Published: 09 Apr 2022, 3:56 PM