CAA का विरोध करने पर कांग्रेस विधायक से गुजरात विधानसभा अध्यक्ष बोले- आप पाकिस्तान में नहीं हैं
गुजरात विधानसभा में नागरिकता कानून के समर्थन में एक प्रस्ताव पर चर्चा चल रही थी। इसी दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस विधायक इमरान खेडावाला से सदन में अनुशासन बनाए रखने की अपील की और कहा कि ‘आप पाकिस्तान में नहीं हैं।’
गुजरात विधानसभा में नागरिकता कानून का विरोध कर रहे कांग्रेस के विधायक इमरान खेडावाला को विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी ने कहा कि ‘आप पाकिस्तान में नहीं हैं।’ दरअसल गुजरात विधानसभा में नागरिकता कानून के समर्थन में एक प्रस्ताव पर चर्चा चल रही थी। इसी दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस विधायक इमरान खेडावाला से सदन में अनुशासन बनाए रखने की अपील की और कहा कि ‘आप पाकिस्तान में नहीं हैं।’ बीजेपी सरकार द्वारा लाए गए इस प्रस्ताव में ‘ऐतिहासिक’ संशोधन लाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की प्रशंसा की गई। यह मामला शुक्रवार (01 जनवरी) का है।
विधानसभा में नागरिकता कानून पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक ने सीएए और राष्ट्रीय नागरिक पंजी के खिलाफ पोस्टर दिखाए। पोस्टर में ‘सीएए/एनसीआर/एनपीआर का बहिष्कार करो’ लिखा था। अहमदाबाद की जमालपुर-खडिया सीट से पहली बार के विधायक खेडावाला ने इस पोस्टर को पहले मीडिया को भी दिखाया था। उन्होंने जब इस पोस्टर को विधानसभा में दिखाया तो विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि वो इस पोस्टर को टीवी पर इसे देख चुके हैं और विधायक को सदन में इसे दिखाने की जरूरत नहीं है।
विधानसभा के अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी खेडावाला के अचानक पोस्टर दिखाने पर कहा, ‘आप पाकिस्तान में नहीं हैं। आप पहले ही इसे दिखा चुके हैं।’ विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी के इस बयान पर कांग्रेस विधायक खेडावाला ने आपत्ती जताई। विधायक और कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा ने उनके बयान पर एतराज जताते हुए कहा कि विधानसभा अध्यक्ष को ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। उसके बाद अपने बायनों के लिए त्रिवेदी माफी मांगने को तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि यदि खेडावाला कहते हैं कि इससे वो आहत हुए हैं तो वह माफी मांगने को तैयार हैं।
बता दें कि नागरिकता कानून के खिलाफ पूरे देश में विरोध-प्रदर्शन हो रहा है। कई राज्यों ने इस कानून को लागू करने से इनकार कर दिया है। वहीं केन्द्र सरकार ने शुक्रवार को घोषणा की कि संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) 10 जनवरी से प्रभावी होगा। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने एक गजट अधिसूचना में कहा कि कानून दस जनवरी से प्रभावी होगा, जिसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी।
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