ज्ञानवापी मामले में ASI ने रिपोर्ट देने के लिए मांगा 15 दिन का समय, देरी की सबसे बड़ी वजह आई सामने

2 नवंबर को एएसआई ने अदालत को बताया कि सर्वे पूरा हो चुका है। रिपोर्ट तैयार करने के लिए 15 दिन का समय और चाहिए। अदालत ने 17 नवंबर तक सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया।

फोटो: IANS
फोटो: IANS
user

नवजीवन डेस्क

वाराणसी की ज्ञानवापी केस में आज का दिन बेहद अहम रहा।भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (एएसआई) आज वाराणसी कोर्ट में अपनी सर्वे रिपोर्ट पेश करने वाली थी। इस रिपोर्ट को सील बंद लिफाफे में जिला जज के सामने पेश किया जाना था। लेकिन सर्वे की रिपोर्ट भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की ओर से कोर्ट को सौंपने के लिए 15 दिन का और समय मांगा गया है। जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने 21 जुलाई को ज्ञानवापी परिसर (सील वजूखाने को छोड़कर) के सर्वे का आदेश एएसआई को दिया था। 24 जुलाई से एएसआई की टीम ने सर्वे का काम शुरू किया था।

2 नवंबर को एएसआई ने अदालत को बताया कि सर्वे पूरा हो चुका है। रिपोर्ट तैयार करने के लिए 15 दिन का समय और चाहिए। अदालत ने 17 नवंबर तक सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया।


केंद्र सरकार के शासकीय अधिवक्ता अमित श्रीवास्तव ने बताया कि वाराणसी की जिला अदालत ने सर्वे रिपोर्ट जमा करने के लिए 17 नवबंर का समय दिया था। लेकिन, सर्वेक्षण में इस्तेमाल तकनीकी रिपोर्ट अभी नहीं आ पाने की वजह से एएसआई ने जिला जज की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर रिपोर्ट अदालत के समक्ष जमा करने के लिए 15 दिन और समय की मांग की है। एएसआई को इससे पहले 6 अक्टूबर तक रिपोर्ट देनी थी। लेकिन, बाद में उसे 3 नवंबर तक इसे जमा करने के निर्देश दिये गये थे।

आईएएनएस के इनपुट के साथ

Google न्यूज़नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें

प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia