मोहम्मद जुबैर दिल्ली पुलिस की 4 दिन की हिरासत में, वृंदा ग्रोवर बोलीं- सत्ता से सच बोलने के लिए बनाया जा रहा निशाना
दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की 2018 में माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर पर उनके एक ट्वीट के सिलसिले में दिल्ली पुलिस को चार दिन की हिरासत की अनुमति दी, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर एक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत किया।
दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की 2018 में माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर पर उनके एक ट्वीट के सिलसिले में दिल्ली पुलिस को चार दिन की हिरासत की अनुमति दी, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर एक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत किया। 33 वर्षीय जुबैर को दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट स्निग्धा सरवरिया के समक्ष पेश किया। पुलिस ने एक ट्विटर हैंडल से शिकायत मिलने के बाद उसके खिलाफ मामला दर्ज किया था, जहां यह आरोप लगाया गया था कि उसने जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के उद्देश्य से एक संदिग्ध तस्वीर ट्वीट की थी।
जुबैर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना) और 295 ए (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य, किसी भी वर्ग के धर्म या धार्मिक का अपमान करके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना) का आरोप लगाया गया था।
अदालत के समक्ष, दिल्ली पुलिस ने आरोपी फैक्ट-चेकर की पांच दिन की हिरासत के लिए तर्क दिया। प्राथमिकी में कहा गया है, इस तरह के पोस्ट का प्रसारण और प्रकाशन जानबूझकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से एक समुदाय विशेष की धार्मिक भावनाओं का अपमान करने के इरादे से शांति भंग करने के इरादे से किया गया है।
गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कहा कि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार, हमने उन्हें सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत नोटिस दिया था, लेकिन वह टाल-मटोल कर रहे थे और जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे।
पुलिस ने कहा कि जुबैर प्रश्नों पर टालमटोल कर रहे थे और उसने न तो जांच के उद्देश्य से आवश्यक तकनीकी उपकरण उपलब्ध कराए और न ही जांच में सहयोग किया।
प्राथमिकी के अनुसार, आरोपी जुबैर ने एक पुरानी हिंदी फिल्म के स्क्रीनग्रैब का इस्तेमाल किया था, जिसमें एक होटल की तस्वीर दिखाई दे रही थी, जिसके बोर्ड पर 'हनीमून होटल' के बजाय 'हनुमान होटल' लिखा हुआ था। जुबैर ने अपने ट्वीट में लिखा था, 2014 से पहले: हनीमून होटल। 2014 के बाद: हनुमान होटल।
शिकायतकर्ता ने दिल्ली पुलिस को टैग करते हुए लिखा था, हमारे भगवान हनुमान जी को हनीमून से जोड़ना हिंदुओं का सीधा अपमान है क्योंकि वह ब्रह्मचारी हैं। कृपया इसके खिलाफ कार्रवाई करें।
सुनवाई के दौरान जुबैर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर पेश हुईं और कहा कि विवादित छवि हिंदी सिनेमा से आती है और कई अन्य लोगों द्वारा साझा की गई है। ग्रोवर ने कोर्ट रूम में सीन प्ले करने की इजाजत भी मांगी।
उन्होंने याचिका में कहा, क्या मैं इस सीन को प्ले कर सकती हूं ताकि कोर्ट के दिमाग में कोई सवाल न हो? मैं न केवल रिमांड का विरोध कर रही हूं बल्कि इसके बाद मैं जमानत भी मांगूंगी।
ग्रोवर ने लंबा तर्क देते हुए कहा कि एक पत्रकार का सत्ता से सच बोलना पेशेवर कर्तव्य है और उसे निशाना बनाया जा रहा है, यह आरोप लगाते हुए कि पुलिस 'सत्ता का दुरुपयोग' कर रही है।
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