इलाहाबाद HC से डॉ. कफील को बड़ी राहत, कोर्ट ने तुरंत रिहाई के दिए आदेश, प्रियंका बोलीं- उम्मीद है जल्द होंगे रिहा
हाईकोर्ट ने डॉ. कफील खान की तुरंत रिहाई का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने डॉ. कफील खान पर रासुका लगाने के डीएम अलीगढ़ के आदेश और उसके कन्फर्मेशन को भी रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा कि रासुका के तहत गिरफ्तारी अवैध है।
नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार किए गए डॉक्टर कफील खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। हाईकोर्ट ने मंगलवार को डॉ. कफील खान की तुरंत रिहाई का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने डॉ. कफील खान पर रासुका लगाने के डीएम अलीगढ़ के आदेश और उसके कन्फर्मेशन को भी रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा कि रासुका के तहत गिरफ्तारी अवैध है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा डॉक्टर कफील खान को जमानत दिए जाने के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने #drkafeelkhan के ऊपर से रासुका हटाकर उनकी तत्काल रिहाई का आदेश दिया। आशा है कि यूपी सरकार डॉ कफील खान को बिना किसी विद्वेष के अविलंब रिहा करेगी। डॉ कफील खान की रिहाई के प्रयासों में लगे तमाम न्याय पसंद लोगों व उप्र कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मुबारकबाद
आपको बता दें, इस केस की सुनवाई कर रही इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ में मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह थे। उन्होंने खान के खिलाफ रासुका (एनएसए) के आरोपों को रद्द कर दिया। इससे पहले, 28 अगस्त को कफील खान मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) निरुद्घ करने के खिलाफ दायर याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। डॉ. खान पर नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और एनआरसी को लेकर भड़काऊ भाषण देने के मामले में रासुका के तहत कार्रवाई की गई थी। डॉ. कफील को रासुका में निरुद्घ किए जाने को लेकर चुनौती दी गई थी। कफील की मां नुजहत परवीन की ओर से बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की गई थी।
सीएए को लेकर भड़काऊ बयानबाजी करने के लिए जिलाधिकारी अलीगढ़ ने 13 फ रवरी 2020 को कफील खान को रासुका में निरुद्घ करने का आदेश दिया था। यह अवधि दो बार बढ़ाई जा चुकी है। याचिका में निरूद्घि की वैधता को चुनौती दी गई है। हालांकि कफील खान को गोरखपुर के गुलहरिया थाने में दर्ज एक मुकदमे में 29 जनवरी 2020 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका था। जेल में रहते हुए रासुका तामील कराया गया है। याची ने डॉ. कफील खान की रासुका को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने हाईकोर्ट को मूल पत्रावली भेजते हुए तय करने का आदेश दिया है। इस मामले में प्रदेश सरकार और याची के सीनियर वकील द्वारा पहले भी कई बार समय मांगा गया था।
(आईएएनएस के इनपुट के साथ)
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