सुशांत सिंह केस: रिया, शोविक की जमानत अर्जी पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई, लेकिन NCB कर रहा ये दावा
बॉम्बे हाईकोर्ट ने दोनों मुख्य आरोपियों अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक की जमानत अर्जी की सुनवाई मंगलवार को करने के लिए तैयार है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
भले ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने दावा किया है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े मामलों की जांच के लिए उसके पास अपना 'अधिकार क्षेत्र' है, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने दोनों मुख्य आरोपियों अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक की जमानत अर्जी की सुनवाई मंगलवार को करने के लिए तैयार है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
उनकी जमानत याचिका का विरोध करते हुए, एनसीबी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, केंद्रीय जांच ब्यूरो सुशांत मामले की जांच करेगा, यदि दिवंगत अभिनेता की मौत और अप्राकृतिक मृत्यु की आसपास की परिस्थितियों पर कोई नया मामला दर्ज किया जाता है, लेकिन यह (निर्देश) एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत दर्ज (ड्रग्स) मामलों से संबंधित नहीं है।
एनसीबी ने अपने पहले के रुख को दोहराया कि रिया "ड्रग सिंडिकेट की एक सक्रिय सदस्य है जो हाई सोसाइटी की हस्तियों और ड्रग सप्लायर्स से जुड़ा है।" इसके अलावा ड्रग्स की खरीद और वित्तपोषण में भी वह शामिल रहीं जो एनसीबी द्वारा दर्ज किए गए उनके बयान में पता चला था।
एनसीबी ने अपने हलफनामे में रिया की जमानत की अर्जी का विरोध करते हुए कहा, "वर्तमान याचिकाकर्ता (रिया) ड्रग्स की आपूर्ति श्रृंखला की एक प्रमुख सदस्य हैं और प्रमुख रूप से वह सुशांत सिंह राजपूत के साथ ड्रग्स खरीद के लिए व्यवस्था, वित्तीय प्रबंधन भी करती थीं।"
रिया और शोविक उन 20 लोगों में से हैं, जिन्हें पिछले कुछ हफ्तों में एनसीबी ने गिरफ्तार किया है। इनसीबी सुशांत की मौत के मामले से जुड़े ड्रग्स एंगल की जांच कर रही है। दोनों भाई-बहन फिलहाल 6 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में हैं।
वकील सतीश मनेशिंदे के माध्यम से दायर अपनी जमानत याचिका में, रिया ने तर्क दिया है कि इस मामले की जांच के लिए एनसीबी के पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है क्योंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया था। एनसीबी ने 9 सितंबर को 28 वर्षीय रिया को गिरफ्तार किया था।
Google न्यूज़, नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें
प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia