साइरस मिस्त्री की बहालीके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा Tata Sons, तत्काल सुनवाई की मांग
टाटा संस ने सायरस मिस्त्री को कंपनी के चेयरमैन के तौर पर बहाल किए जाने के फैसले के खिलाफ गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। कंपनी ने नेशनल कंपनी लॉ अपीलाट ट्रिब्यूनल (NCALT) के निर्णय पूर्ण आदेश को चुनौती दी है।
टाटा संस ने सायरस मिस्त्री को कंपनी के चेयरमैन के तौर पर बहाल किए जाने के फैसले के खिलाफ गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। कंपनी ने नेशनल कंपनी लॉ अपीलाट ट्रिब्यूनल (NCALT) के निर्णय पूर्ण आदेश को चुनौती दी और नौ जनवरी को होने वाली टीसीएस की बोर्ड की बैठक को देखते हुए इसे स्थगित करने की मांग की।
टाटा के वकीलों ने इस मामले पर तत्काल सुनवाई की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट हालांकि छह जनवरी को खुलेगा।
गौरतलब है कि दिसंबर 2019 में एनसीएलएटी ने मिस्त्री को टाटा समूह के कार्यकारी चेयरमैन के रूप में बहाल कर दिया था और आदेश दिया था कि एन. चंद्रशेखरन की टाटा समूह के कार्यकारी चेयरमैन के रूप में नियुक्ति अवैध है। एनसीएलएटी की दो सदस्यीय पीठ ने टाटा संस को इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए चार सप्ताह का समय दिया था।
वहीं एनसीएलएटी ने टाटा मिस्त्री मामले में कंपनी पंजीयक की याचिका पर सुनवाई को शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दिया है। एनसीएलएटी के चेयरमैन न्यायमूर्ति एसजे मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय को कंपनी अधिनियम के नियमों के तहत निजी और सार्वजनिक कंपनियों की परिभाषा का विवरण जमा करने के लिए कहा है।
बता दें कि न्यायमूर्ति एसजे मुखोपाध्याय की अगुवाई वाली एनसीएलएटी की दो सदस्यीय पीठ ने अपने फैसले में कहा था कि मिस्त्री के खिलाफ रतन टाटा के उठाए गए कदम परेशान करने वाले थे। पीठ ने नए चेयरमैन की नियुक्ति को भी अवैध ठहराया। अदालत ने यह भी कहा कि टाटा संस को पब्लिक कंपनी से निजी बनाने का फैसला भी गैर कानूनी है और इसे पलटने का आदेश दिया जाता है। यह आदेश चार सप्ताह में लागू होगा और टाटा समूह के पास इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का भी विकल्प है।
साइरस मिस्त्री ने इस फैसले पर कहा था कि, ‘आज का फैसला मेरी व्यक्तिगत जीत नहीं है, बल्कि यह अच्छे प्रशासन और अल्पांश शेयरधारकों के अधिकारों की जीत है। इससे मेरा रुख सही साबित होता है।’
आईएएनएस के इनपुट के साथ
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