RBI ने एसबीआई, केनरा बैंक, सिटी यूनियन बैंक पर तीन करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया, मानदंडों के उल्लंघन का आरोप

आरबीआई ने सोमवार को बयान में कहा कि जमाकर्ता शिक्षा जागरूकता कोष योजना, 2014 से संबंधित कुछ मानदंडों के उल्लंघन के लिए एसबीआई पर दो करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

मुंबई स्थित रिजर्व बैंक का मुख्यालय (फोटो : Getty Images)
मुंबई स्थित रिजर्व बैंक का मुख्यालय (फोटो : Getty Images)
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पीटीआई (भाषा)

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नियामकीय मानदंडों के उल्लंघन को लेकर भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), केनरा बैंक और सिटी यूनियन बैंक पर लगभग तीन करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

आरबीआई ने सोमवार को बयान में कहा कि जमाकर्ता शिक्षा जागरूकता कोष योजना, 2014 से संबंधित कुछ मानदंडों के उल्लंघन के लिए एसबीआई पर दो करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

इसके अलावा आय पहचान, संपत्ति वर्गीकरण और कर्ज से संबंधित प्रावधान, फंसे कर्ज (एनपीए) को लेकर प्रावधान तथा अपने ग्राहक को जानों से जुड़े आरबीआई के कुछ निर्देशों का अनुपालन न करने को लेकर सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड पर 66 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

आरबीआई ने कुछ निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के मामले में केनरा बैंक पर भी 32.30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।


गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से संबंधित कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने पर ओड़िशा में राउरकेला के ओशन कैपिटल मार्केट लि. पर 16 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

आरबीआई ने साफ कहा है कि जुर्माना नियामकीय अनुपालन में कमियों को लेकर लगाया गया है। बैंक और ग्राहकों के बीच लेन-देन या समझौते से इसका कोई लेना-देना नहीं है।

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