राम मंदिर-बाबरी मस्जिद विवाद मामले की सुनवाई दिसंबर तक टली
विवादित जमीन के मालिकाना हक के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह आदेश दिया।
राम मंदिर-बाबरी मस्जिद विवाद मामले में अगली सुनवाई 5 दिसंबर को होगी। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने मामले के सभी पक्षों को अपने तमाम दस्तावेजों का अंग्रेजी में अनुवाद कराने के लिए तीन महीने का समय दिया। विवादित जमीन के मालिकाना हक के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह आदेश दिया। इस मामले में तीन मुख्य याचिकाकर्ताओं राम लला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अलग-अलग याचिका दायर की है।
कोर्ट ने सभी पक्षों से 3 महीने में अपने उन दस्तावेजों का अनुवाद कराने को कहा है, जिन्हें हाई कोर्ट में पेश किया गया था। मामले की सुनवाई को दौरान सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील ने कहा कि 7 भाषाओं में मौजूद मूल दस्तावेजों का अब तक अनुवाद नहीं हुआ है। इस पर अदालत का कहना था कि अगर कोई पक्ष किसी दस्तावेज का हवाला देता है, तो उस दस्तावेज का अनुवाद कराने की जिम्मेदारी उसी की है। कोर्ट ने यह भी जोड़ा कि अगर दूसरा पक्ष अनुवाद पर आपत्ति करता है तो विशेषज्ञ से राय ली जाएगी।
सुनवाई के दौरान राम लला विराजमान के वकील ने दस्तावेजों के 1 महीने में अनुवाद हो जाने की बात कही, जबकि सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कहा कि उसे कम से कम 4 महीने लगेंगे। कोर्ट ने यूपी सरकार को भी हाई कोर्ट में हिंदी में रखी गई दलीलों का अनुवाद अंग्रेजी में कराने को कहा है। इसके लिए यूपी सरकार को 10 महीने का समय दिया गया है। मामले से संबधित अन्य याचिकाओं को लेकर कहा कि हम पहले मुख्य पक्षों को सुनेंगे। अन्य पक्षों को सुनने के बारे में फैसला बाद में लिया जाएगा।
सितंबर 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए विवादित जमीन को रामलला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के बीच बांटने का आदेश सुनाया था। इसी फैसले के खिलाफ सभी पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस मामले में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने पूजा के अधिकार का हवाला देते हुए याचिका दायर कर जल्द सुनवाई की मांग की थी, जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई के लिए 3 जजों की विशेष बेंच का गठन किया है।
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Published: 11 Aug 2017, 8:14 PM