मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस: ब्रजेश ठाकुर समेत 19 आरोपी दोषी करार, 28 जनवरी को सजा का ऐलान
बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को दोषी करार दिया है। यौन शोषण के मामले में कोर्ट ने 20 आरोपियों में से 19 को दोषी पाया। कोर्ट सजा का ऐलान 28 जनवरी को करेगा।
बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को दोषी करार दिया है। यौन शोषण के मामले में कोर्ट ने 20 आरोपियों में से 19 को दोषी पाया। कोर्ट सजा का ऐलान 28 जनवरी को करेगा। ब्रजेश ठाकुर पर नाबालिग बच्चियों और युवतियों के यौन शोषण के आरोप थे। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने बृजेश ठाकुर को पोक्सो कानून के तहत गंभीर यौन उत्पीड़न और सामूहिक बलात्कार का दोषी पाया। वहीं अदालत ने एक आरोपी को बरी कर दिया है। बृजेश ठाकुर के बालिकागृह 'सेवा संकल्प एवं विकास समिति' में कुछ लड़कियों के साथ कथित यौन और शारीरिक उत्पीड़न का मामला 2018 में सामने आया था।
ये पूरा मामला बिहार के शेल्टर होम में नाबालिग बच्चियों और युवतियों से दुष्कर्म से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस पूरे मामले की सुनवाई दिल्ली की साकेत जिला अदालत में पूरी हुई। ये मामला टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंस की रिपोर्ट के सामने आने के बाद सुर्खियों में आया था। इसमें मुख्य आरोपी के तौर पर ब्रजेश ठाकुर का नाम आया जो बिहार सरकार के बेहद करीब था। साकेत कोर्ट ने ब्रजेश ठाकुर समेत 19 आरोपियों के खिलाफ पोक्सो, बलात्कार, आपराधिक साजिश जैसी धाराओं में आरोप तय किया। सीबीआई ने भी मामले में मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को ही बनाया। सीबीआई ने कोर्ट में दाखिल की गई अपनी चार्जशीट में बताया कि जिस शेल्टर होम में बच्चियों के साथ दुष्कर्म होता रहा उसको ब्रजेश ठाकुर ही चला रहा था।
ब्रजेश ठाकुर ने अपने आप को बचाने के लिए कई चालें चली लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम के मुख्य आरोपी ने गवाहों की गवाही को भरोस लायक नहीं बताते हुए अदालत में एय याचिका भी डाली थी, जिसे कोर्ट ने शनिवार को खारिज कर दी थी।
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