कर्नाटकः हेट स्पीच केस में श्री राम सेना का नेता दोषी करार, कोर्ट जल्द करेगी सजा का एलान

सिद्धलिंग स्वामी ने 2 जनवरी, 2015 को यादगीर में विश्व हिंदू परिषद के एक समारोह में भड़काऊ भाषण दिया था। पुलिस ने उनके खिलाफ धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास और दुर्भावना के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के मामले में केस दर्ज किया था।

फोटोः सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

कर्नाटक के यादगीर की एक स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को अंडोला में करुणेश्वर मठ के पुजारी और श्री राम सेना के प्रदेश अध्यक्ष सिद्धलिंग स्वामी को हेट स्पीच का दोषी ठहराया। कर्नाटक पुलिस ने 2015 में मुस्लिमों के खिलाफ नफरत भरे भाषण देने के मामले में स्वामी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।

यादगीर जिले के सिविल कोर्ट के न्यायाधीश रवींद्र होनोले ने श्रीराम सेना के नेता सिद्धलिंग स्वामी को हेट स्पीच का दोषी ठहराया। कोर्ट ने अधिकारियों को सिद्धलिंग स्वामी की पृष्ठभूमि और इतिहास का ब्यौरा जमा करने का निर्देश दिया है। इसी के के आधार पर स्मावी की सजा की मात्रा तय की जाएगी।


2 जनवरी, 2015 को सिद्धलिंग स्वामी ने यादगीर के गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज ग्राउंड में विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित एक सार्वजनिक समारोह में भड़काऊ भाषण दिया था। यादगीर पुलिस ने उनके खिलाफ धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास और जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण कृत्यों के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के मामले में केस दर्ज किया था।

गौरतलब है कि साल 2014 में केंद्र मे बीजेपी की मोदी सरकार आने के बाद से देश भर में अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हेट स्पीच के मामले बढ़ गए है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, श्रीराम सेना के अलावा कुकुरमुत्ते की तरह कई ऐसे संगठन उभर आए हैं, जिनके कई नेता खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देते आए हैं। हालांकि, इन मामलों में अब तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है।

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