'द केरल स्टोरी' की सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, HC जाने को कहा, जानें आखिर क्यों हो रहा है फिल्म पर विवाद
फिल्म 'द केरल स्टोरी' जबरन धर्मांतरण के इर्द-गिर्द केंद्रित है और कथित तौर पर दावा करती है कि केरल में लगभग 32,000 महिलाओं को इस्लाम में परिवर्तित किया गया था और कई को ISIS शासित सीरिया ले जाया गया था जब आतंकवादी समूह अपने चरम पर था।
रिलीज होने से पहले ही फिल्म 'द केरल स्टोरी' काफी चर्चा में है। इसी चर्चा के बीच सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ से संबंधित याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया। आपको बता दें, पत्रकार कुर्बान अली और जमीयत उलेमा ए हिंद की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई थी और फिल्म के रिलीज पर रोक की मांग की थी, जिसपर कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से हाई कोर्ट जाने को कहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस आधार पर याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं। हम इसे उचित हाई कोर्ट में जाने के लिए याचिकाकर्ताओं पर छोड़ते हैं। एक याचिकाकर्ता की ओर से वकील ने कहा कि फिल्म के खिलाफ केरल हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गयी है और यह पांच मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। इसी दिन फिल्म पूरे भारत में रिलीज होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट में अनुभवी जज हैं। उन्हें स्थानीय हालात पता हैं। हम सुपर (अनुच्छेद) 226 अदालत क्यों बनें? कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वह हाई कोर्ट जाएं, वह उनकी याचिकाओं के जल्द निस्तारण के अनुरोध पर विचार कर सकती है।
आपको बता दें, फिल्म पांच मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। रीलीज से पहले विवादों में घिर चुकी फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ सुदीप्तो सेन द्वारा निर्देशित है। यह केरल में कॉलेज की चार महिला छात्रों की यात्रा का पता लगाती है जो इस्लामिक स्टेट का हिस्सा बन जाती हैं। फिल्म में अदा शर्मा के साथ योगिता बिहानी, सिद्धि इडनानी और सोनिया बलानी भी हैं। इसे विपुल अमृतलाल शाह ने प्रोड्यूस किया है।
फिल्म जबरन धर्मांतरण के इर्द-गिर्द केंद्रित है और कथित तौर पर दावा करती है कि केरल में लगभग 32,000 महिलाओं को इस्लाम में परिवर्तित किया गया था और कई को आईएसआईएस शासित सीरिया ले जाया गया था जब आतंकवादी समूह अपने चरम पर था। जिसे लेकर जमीयत उलेमा ए हिंद ने अपनी नाराजगी जाहिर की है।
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