बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को तीन महीने की जेल, चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनाई सजा

बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने तीन महीनों के लिए जेल भेजने के आदेश दिए हैं। ट्रायल कोर्ट के सामने समझौते की रकम देने में राजपाल नाकाम रहे जिसपर हाईकोर्ट ने कड़ा रूख अपनाया है।

फोटो: सोशल मीडिया 
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नवजीवन डेस्क

चेक बाउंस मामले में बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को सजा हुई है। इस मामले में राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट ने तीन महीनों के लिए जेल भेज दिया है। साथ ही, राजपाल को तुरंत हिरासत में लेने का आदेश पुलिस को दिया। ट्रायल कोर्ट के सामने एक समझौते की रकम देने में यादव नाकाम रहे हैं।

राजपाल और उनकी पत्नी राधा ने 2010 में बतौर निर्देशक पहली फिल्म ‘अता पता लापता’ बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। इस रकम को नहीं चुकाने के कारण एक कंपनी ने राजपाल की कंपनी श्री नौरंग गोदावरी एंटरटेनमेंट के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इसी साल सुनवाई के दौरान कोर्ट में समझौता हुआ कि राजपाल यादव 10 करोड़ 40 लाख की रकम वापस लौटाएंगे, लेकिन जब उन्होंने समझौते की रकम को नहीं चुकाई तो कोर्ट में उन्हें जेल भेज दिया।

इससे पहले 7 चेक बाउंस होने के एक मामले में भी राजपाल यादव को 6 महीने की सजा हो चुकी है। इस मामले में अदालत ने 23 अप्रैल 2018 को सुनवाई की थी। हालांकि, कोर्ट ने बाद में 50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी थी। वहीं कोर्ट ने राजपाल की पत्नी राधा यादव पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था।

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