जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटने के साथ ही अनुच्छेद 35ए का अस्तित्व भी समाप्त हो गया है। इसी के साथ जम्मू-कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा भी वापस ले लिया गया है और राज्य को दो टुकड़ों में बांट दिया गया है।
आइये जानते हैं कि इन बड़े बदलावों के बाद अब क्या होगी वहां की व्यवस्था।
जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाली धारा 370 के कई अहम प्रावधानों को खत्म कर दिया गया है।
जम्मू कश्मीर को दो टुकड़ों में बांट दिया गया है।
जम्मू-कश्मीर राज्य से लद्दाख को अलग कर दिया गया है।
जम्मू-कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश होगा, लेकिन वहां विधानसभा होगी।
लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश होगा, वहां उप राज्यपाल का शासन होगा।
इसके आलवा 370 के समाप्त होते ही वहां से अनुच्छेद 35ए भी समाप्त हो गया।
इसके बाद जम्मू-कश्मीर में अब बाहरी राज्य के लोग ज़मीन खरीद सकते हैं।
राज्य के सरकारी नौकरियों के लिए बाहरी राज्य के लोग भी आवेदन कर सकते हैं।
महिला और पुरुषों के बीच अधिकारों को लेकर भेदभाव खत्म होगा।
कोई भी व्यक्ति कश्मीर में जाकर बस सकता है।
वेस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजियों को वोटिंग का अधिकार मिलेगा।
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