कोरोना की दवा के नाम पर प्रचारित की गई 'कोरोनिल' योगगुरु बाबा रामदेव के गले की फांस बन गई है। आयुष मंत्रालय, उत्तराखंड के आयुष विभाग के बाद अब उत्तराखंड हाई कोर्ट ने बाबा की परेशानी दोगुनी बढ़ा दी है। नैनिताल हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव को नोटिस जारी किया है। ना सिर्फ बाबा रामदेव बल्कि इस दवा को बैन करने के लिए हाई कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड हाई कोर्ट ने दिव्य फार्मेसी, निम्स यूनिवर्सिटी के साथ-साथ राज्य और केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी किया है।
याचिकाकर्ता मणि कुमार का कहना है कि रामदेव ने दवा का भ्रामक प्रचार-प्रसार भी किया है। उन्होंने मांग की है कि दवा पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए और आईसीएमआर की गाइडलाइंस का पालन ना करने पर संस्था पर कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए।
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