अगर आपने भी वित्त वर्ष 2020-21 में अपने कर्मचारी भविष्य निधि से पैसे निकाला है तो इनकम टैक्स रिटर्न में इसकी जानकारी देनी होगी। अगर आपके द्वारा निकाली गई रकम टैक्स दायरे में नहीं आती है, तब भी आईटीआर फाइल करते समय इसकी जानकारी देनी होगी। ऐसा ना करने पर आप पर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है।
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