देश में 1 सितंबर 2019 से नया मोटर व्हीकल एक्ट (Motor vehicle act 2019) लागू हो गया है। अब यातायात के नियमों को तोड़ना आपकी जेब पर भारी नहीं बहुत भारी पड़ने वाला है। संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट में यातायात नियम तोड़ने पर जुर्माने की राशि कई गुना बढ़ा दी गई है। वहीं इस नियम के लागू होने को लेकर लोग खूब मजे ले रहे हैं।
सोशल मीडिया पर मजेदार जोक्स और मीम्स की बाढ़ आ गई है। एक ने लीखा, ‘गाड़ी तेरा भाई चलाएगा ऐसा कहने वाले भाई से पहले 10 हजार रुपए रखवा लेना!’
Published: 05 Sep 2019, 2:24 PM IST
हालांकि, कुछ राज्यों ने अभी नए मोटर व्हीकल एक्ट को लागू नहीं किया है। इन राज्यों का कहना है कि वे इसे लागू करने से पहले इसकी समीक्षा करेंगे। लेकिन, जहां ये लागू है वहां नियम तोड़ने पर लोगों से भारी-भरकम जुर्माना वसूला जा रहा है। जो भी व्यक्ति जरूरी दस्तावेजों के बिना वाहन चला रहा है उसे खासा महंगा पड़ रहा है।
Published: 05 Sep 2019, 2:24 PM IST
ऐसी भी खबरें आई कि जुर्माने की राशि गाड़ी की कीमत से भी ज्यादा हो रही है। बुधवार को भुवनेश्वर में एक ऑटो-रिक्शा चालक पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने के लिए 47,500 रुपए का जुर्माना लगाया गया। वहीं दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी 3 ऑटों चालकों को ट्रैफिक नियम तोड़ना महंगा पड़ गया। गुरुग्राम पुलिस ने एक ऑटो चालक पर 37 हजार रुपए का जुर्माना ठोक दिया। जबकि दूसरे ऑटो चालक पर 27000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। वहीं एक और ऑटो चालक को भी बगैर जरूरी दस्तावेज वाहन चलाने पर 9400 रुपए का जुर्माना भरना पड़ा।
Published: 05 Sep 2019, 2:24 PM IST
हरियाणा पुलिस ने बुधवार को एक ऑटो चालक पर 32 हजार 500 रुपए का जुर्माना ठोक दिया है। इससे पहले मंगलवार को भी गुड़गांव पुलिस ने एक स्कूटर चालक का 23 हजार रुपए का चालान काट दिया था।
Published: 05 Sep 2019, 2:24 PM IST
गुड़गांव में दिनेश मदान की स्कूटी का 23 हजार रुपए का चालान काट दिया गया। चालान की कॉपी भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई। दिनेश बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहे थे, साथ ही उनके पास स्कूटी का रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, एयर पॉल्यूशन एनओसी, और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं था। दिनेश ने बताया कि उनकी स्कूटी की कीमत फिलहाल 15 हजार रुपए है। उनके इस चालान पर भी जमकर मीम्स बने।
Published: 05 Sep 2019, 2:24 PM IST
Google न्यूज़, नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें
प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia
Published: 05 Sep 2019, 2:24 PM IST