पूर्व वित्तमंत्री पी चिदबंरम ने बुधवार देर शाम अचानक कांग्रेस मुख्यालय पहुंचकर प्रेस को संबोधित किया। उन्होंने आईएनएक्स मीडिया केस में अपने खिलाफ एजेंसियों द्वारा की जा रही कार्रवाई पर अपनी बात रखते हुए कहा कि स्वंतत्रा लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है और उन्हें लोकतंत्र पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटे से उनके खिलाफ काफी भ्रम फैलाया जा रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि उनके और उनके परिवार के खिलाफ कहीं कोई चार्जशीट नहीं है।
चिदबंरम ने बताया कि कल रात से वह अपने वकीलों के साथ मिलकर कागजात तैयार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आईएनएक्स मामले में वह आरोपी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की बुनियाद आजादी है, अगर उन्हें जिंदगी और आजादी के बीच में चुनने कहा जाए तो वे आजादी को चुनेंगे।
Published: 21 Aug 2019, 8:39 PM IST
पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिल सकी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई शुक्रवार तक टाल दिया है। बुधवार सुबह सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में खामी आने के बाद उसमें सुधार कर फिर से पेश किया गया, लेकिन याचिका पीठ में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं की गई। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले को मौखिक रूप से पेश करने की इजाजत देने का आग्रह किया, लेकिन पीठ ने इससे इंकार कर दिया।
सिब्बल ने चिदंबरम के आवास पर रात दो बजे नोटिस चस्पा किये जाने का मुद्दा उठाते हुए पीठ से कहा, "मेरे मुवक्किल कहीं नहीं भाग रहे हैं और उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। वह यह लिखकर देने को तैयार है कि वह कहीं नहीं जा रहे हैं।" सिब्बल ने अदालत को यह भी बताया कि मामले से जुड़े दस्तावेज मामले की तत्काल सुनवाई के लिए तैयार हैं। लेकिन पीठ ने कहा कि सूचीबद्ध किए बिना मामले की सुनवाई नहीं की जा सकती।
Published: 21 Aug 2019, 8:39 PM IST
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Published: 21 Aug 2019, 8:39 PM IST