उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए मथुरा-वृंदावन के 10 वर्ग किमी क्षेत्र को तीर्थ स्थल घोषित कर दिया है। इसके साथ ही सरकार ने इस क्षेत्र में शराब और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने कहा कि ब्रज में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की आस्था को देखते हुए योगी सरकार ने मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मस्थल क्षेत्र में शराब और मांस की बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है।
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा-वृंदावन में श्री कृष्ण जन्म स्थल को केंद्र में रखकर 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के कुल 22 नगर निगम वार्ड और क्षेत्र को तीर्थ स्थल के रूप में घोषित किया है। इन क्षेत्रों में मांस-मदिरा की बिक्री प्रतिबंधित होगी। ये वार्ड हैं- घटीबहालराय, गोविन्दनगर, मंदीरामदास, चैबियापाड़ा, द्वारिकापुरी, नवनीत नगर, वनखंडी, भरतपुर गैट, अर्जुनपुरा, हनुमान टीला, जगन्नाथपुरी, गऊघाट, मनोहरपुरा, वैरागपुरा, राधानगर, बदरीनगरा, महाविद्याकालोनी, कृष्णानगर प्रथम, कृष्णानगर द्वितीय, कोयलागली, डैम्पीयरनगर और जयसिंह पुरा।
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बता दें कि श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा आए थे। उन्होंने श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर ठाकुरजी के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने संतों की इच्छा के अनुरूप मथुरा में मांस और मदिरा की बिक्री पर रोक लगाने का ऐलान किया था। सीएम योगी आज के फैसले से अपना वादा पूरा कर दिया।
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मथुरा दौरे के दौरान शराब और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के ऐलान के साथ योगी ने इससे प्रभावित लोगों को दूध का व्यवसाय करने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा था कि मथुरा की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महिमा को पुनर्जीवित करने के लिए शराब और मांस के व्यापार में लगे लोग दूध बेचना शुरू कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने दुग्ध उत्पादन और दूध की बिक्री के क्षेत्र में लोगों को प्रोत्साहित करने की जरूरत बताते हुए अफसरों को निर्देश दिए थे।
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