उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट मामले में राज्य की योगी सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट को लेकर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया है। अदालत ने यूपी मदरसा एक्ट को बरकरार रखने का फैसला किया है। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि मदरसा एक्ट संविधान के खिलाफ नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सही नहीं था।
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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसी साल मार्च के महीने में मदरसा बोर्ड एक्ट को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट के फैसले से करीब 17 लाख छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया था। हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर 22 अक्टूबर को सुनवाई पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब फैसले आया है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मदरसा संचालकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल थी। 5 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। रोक लगाने के बाद चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने मामले में विस्तार से सुनवाई की और 22 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रखा।
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