विवेक तिवारी हत्याकांड में उत्तर प्रदेश की लखनऊ की एडीजे कोर्ट में योगी की पुलिस को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने इस मामले में आरोपी सिपाही संदीप कुमार पर मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। आरोपी संदीप को 22 मार्च तक कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने पुलिस की दलील को सिरे से खारिज कर दिया है।
Published: 08 Mar 2019, 9:54 AM IST
यहां गौर करने वाली बात यह है कि पुलिस ने आरोपी संदीप को सिर्फ मारपीट का ही आरोपी बनाया था। यही नहीं इससे पहले पुलिस ने संदीप को क्लीन चिट भी दिया था। शुरू से ही पुलिस का रवाया आरोपी सिपाही संदीप को लेकर सवालों घेरे में था। पुलिस पर आरोपी सिपाही संदीप को बचाने का भी आरोप लगा था। यहां नहीं इस मामले में एसआईटी ने भी अपनी जांच रिपोर्ट डीजीपी ओपी सिंह को सौंपी थी। एसआईटी रिपोर्ट में प्रशांत चौधरी को ही हत्या का मुख्य आरोपी बताया था, इसमें सिपाही संदीप कुमार को हत्या का आरोपी नहीं बताया थ।
गौरतलब है कि लखनऊ के गोमतीनगर इलाके में 29 सितंबर, 2018 की रात को एप्पल के एरिया सेल्स मैनेजर विवेक तिवारी की हत्या कर दी गई थी। पुलिस कर्मियों पर हत्या का आरोप लगा था।
Published: 08 Mar 2019, 9:54 AM IST
इस मामले में पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था। पुलिस ने चार्जशीट में सिपाही प्रशांत चौधरी के खिलाफ हत्या की धारा लगाते हुए पूरी वारदात का मुख्य आरोपी बताया गया था। वहीं इस मामले में दूसरे आरोपी सिपाही संदीप को क्लीन चिट दी गई थी।
Published: 08 Mar 2019, 9:54 AM IST
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Published: 08 Mar 2019, 9:54 AM IST