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दिल्ली मेट्रो में बिकिनी वाली लड़की का वीडियो वायरल, DMRC ने दिया जवाब, जानिए ड्रेस को लेकर क्या कहता है कानून

वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए, दिल्ली मेट्रो ने कहा कि वह अपने यात्रियों से अपेक्षा करती है कि वे सभी सामाजिक शिष्टाचार और प्रोटोकॉल का पालन करें, जो समाज में स्वीकार्य हैं।

फोटो: IANS
फोटो: IANS 

दिल्ली मेट्रो के कोच में कम कपड़ों में सफर कर रही एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। महिला को कोच के अंदर अन्य महिला यात्रियों के बगल में बैठे देखा जा सकता है। वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए, दिल्ली मेट्रो ने कहा कि वह अपने यात्रियों से अपेक्षा करती है कि वे सभी सामाजिक शिष्टाचार और प्रोटोकॉल का पालन करें, जो समाज में स्वीकार्य हैं।

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क्या है डीएमआरसी का स्टैंड?

इसमें कहा गया है कि यात्रियों को किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होना चाहिए या ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए जो अन्य यात्रियों की संवेदनाओं को ठेस पहुंचाए। दिल्ली मेट्रो रेल कॉपोर्रेशन के संचालन और रखरखाव अधिनियम में अभद्रता को धारा 59 के तहत दंडनीय अपराध के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इसके तहत मेट्रो में अभद्रता या अश्लीलता के कार्य के लिए ट्रेन से हटाने और 500 रुपये के जुर्माने की सजा दी जा सकती है।

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डीएमआरसी ने क्या दिया जवाब?

डीएमआरसी ने यात्रियों से सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करते समय मर्यादा बनाए रखने की अपील करते हुए कहा, यात्रा के दौरान कपड़ों की पसंद जैसे मुद्दे एक व्यक्तिगत मुद्दा है, यात्रियों से अपेक्षा की जाती है कि वे एक जिम्मेदार तरीके से अपने आचरण को आत्म-विनियमित करें। वीडियो को मूल रूप से एनसीएमइंडिया काउंसिल फॉर मेन अफेयर्स के ट्विटर हैंडल द्वारा साझा किया है।

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भारत का अश्लीलता कानून

अश्लील कृत्यों और गीतों के लिए आईपीसी की धारा 294 के तहत सजा का प्रावधान है। जो भी इस तरह के कृत्य में पाए जाता है उसे इस धारा के तहत सजा हो सकती है। ऐसे व्यक्ति को जेल की सजा, या जुर्माना लगाया जा सकता है। इसमें जुर्माना और तीन महीने तक की सजा दोनों भी हो सकती है।  

आईएएनएस के इनपुट के साथ

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