वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी विवाद में बुधवार को हिंदू पक्ष के हक में बड़ा फैसला दिया है। वाराणसी कोर्ट ने आज हिंदुओं को ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर सीलबंद व्यास तहखाने के अंदर पूजा करने की इजाजत दे दी। कोर्ट ने जिला प्रशासन को अगले सात दिनों में इसके लिए जरूरी इंतजाम करने को कहा है।
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अदालत के आदेश के अनुसार, हिंदू श्रद्धालु अब ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर एक सील क्षेत्र 'व्यास का तहखाना' में प्रार्थना कर सकते हैं। हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, "हिंदू पक्ष को 'व्यास का तहखाना' में प्रार्थना करने की अनुमति दी गई है। जिला प्रशासन को सात दिनों के अंदर व्यवस्था करनी होगी। अब सभी को पूजा करने का अधिकार होगा।"
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वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास तहखाना में पूजा पाठ करने के अधिकार देने की मांग वाली शैलेंद्र कुमार पाठक की याचिका पर कल सुनवाई के बाद जिला जज ने आदेश सुरक्षित कर लिया था, जिसपर आज फैसला आया है। हिंदू पक्ष ने इसे बड़ी जीत बताया है और 30 साल बाद न्याय मिलने का दावा किया है। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड की तरफ से पूजा अर्चना करवाई जाएगी।
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वहीं, मुस्लिम पक्ष ने कहा कि वह कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेगा। मुस्लिम पक्ष यानी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के वकील अखलाक अहमद ने कहा कि यह फैसला गलत है। पूर्व के आदेशों की अनदेखी करते हुए यह आदेश दिया गया है। हम लोग इसके खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे।
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