उत्तराखंड के अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। नैनीताल हाईकोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर फैसला सुनाया है कि इसकी सीबीआई जांच नहीं होगी। हाई कोर्ट ने सीबीआई की जांच वाली याचिका को ठुकरा दिया है। हाईकोर्ट ने एसआईटी जांच पर अपना विश्वास जताया है।
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आपको बता दें कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई थी। कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका पत्रकार आशुतोष नेगी ने लगाई थी। इसके अलावा अंकिता के परिजनों ने भी सीबीआई जांच की मांग की थी।
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इससे पहले 26 नवम्बर को फैसले को रिजर्व कर दिया गया था। बुधवार को हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच की याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में सीबीआई जांच की जरुरत नहीं हैं।
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अंकिता भंडारी की 18 सितंबर की रात को हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप उस रिसॉर्ट के मालिक पर है जहां वो रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम कर रही थी।
आईएएनएस के इनपुट के साथ
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