जेल में बंद डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने भले ही चुनाव जीत लिया हो, लेकिन उनके लिए मुश्किलें अभी शुरू हीं हुई हैं। इस अभियान के दौरान अधिकारियों को कथित रूप से धमकाने के आरोप में मऊ पुलिस ने उनके खिलाफ दर्ज मामले में आईपीसी की और धाराएं जोड़ी हैं।
पुलिस अधीक्षक (एसपी) मऊ सुशील घुले ने कहा, "अब्बास अंसारी के खिलाफ 4 मार्च को दर्ज मामले में कानूनी राय लेने के बाद 153ए (धर्म, नस्ल के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 186 (स्वेच्छा से बाधा डालना) सहित और भी धाराएं लगाई। किसी भी लोक सेवक को अपने सार्वजनिक कार्यो के निर्वहन में), 189 (एक लोक सेवक को चोट पहुंचाने की धमकी) और 120 बी (आपराधिक साजिश) जोड़ा गया है। इस मामले में आगे की जांच जारी है।"
Published: undefined
अब्बास ने 3 मार्च की रात मऊ के पहाड़पुर इलाके में एक जनसभा मंच से राज्य सरकार के अधिकारियों को कथित तौर पर धमकाया था। उन्होंने कहा कि "समाजवादी पार्टी (सपा) के नेतृत्व वाली सरकार बनने के बाद अधिकारियों को तबादला होने से पहले पिछली सरकार में अपने काम का हिसाब देना होगा।"
भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद, मऊ पुलिस ने 4 मार्च को उस पर आईपीसी की धारा 171 एफ (चुनाव में अनुचित प्रभाव या व्यक्तित्व का अपराध) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया।
Published: undefined
यह उल्लेख करते हुए कि एक ही प्राथमिकी में और धाराएं जोड़ी गई हैं। घुले ने कहा कि अब्बास के खिलाफ कोतवाली पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करने के अलावा, मऊ सदर विधानसभा सीट के रिटर्निग अधिकारी द्वारा उचित पहल करने के लिए भारत के चुनाव आयोग को एक रिपोर्ट भी भेजी गई थी।
मऊ अधिकारियों की रिपोर्ट की जांच के बाद चुनाव आयोग ने अब्बास के चुनाव प्रचार पर 24 घंटे का प्रतिबंध लगा दिया था। 3 मार्च को पहाड़पुर इलाके में अब्बास के भाषण की वीडियो क्लिप वायरल हुई थी। अब्बास अंसारी ने मऊ से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (एसबीएसपी) के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था।
Published: undefined
Google न्यूज़, नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें
प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia
Published: undefined