यूपी की योगी सरकार ने 15 जुलाई से प्रदेश में प्लास्टिक के उपयोग पर बैन लगा दिया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 15 जुलाई से पूरे प्रदेश में प्लास्टिक को प्रतिबंधित करने का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि अब यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्लास्टिक के कप, ग्लास और पॉलिथीन का इस्तेमाल किसी भी स्तर पर न हों। इसमें सभी की सहभागिता जरूरी होगी।
Published: undefined
हाल ही में यूपी कैबिनेट ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी को मंजूरी दी है। इसके मुताबिक, 50 माइक्रॉन से पतली पॉलिथिन का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। कैबिनेट से पास की गई पॉलिसी के मुताबिक, नियम के उल्लंघन पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
Published: undefined
इससे पहले यूपी में दिसंबर 2015 में अखिलेश सरकार ने पॉलिथिन के कैरीबैग्स पर प्रतिबंध लगाया था। इसके लिए सरकार ने एन्वाइरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को भी मंजूरी दी थी। एक्ट में व्यवस्था थी कि अगर कोई प्रतिबंधित पॉलिथिन का इस्तेमाल करता पाया जाएगा तो उसे छह महीने की सजा और 5 लाख रुपये तक जुर्माना भुगतना पड़ सकता है।
इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने भी 18 मार्च से प्लास्टिक के सामानों के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है। इतना ही नहीं सरकार ने इस्तेमाल करते पकड़े जाने पर भारी जुर्माने का प्रावधान भी किया है। इसके मुताबिक पहली बार पकड़े जाने पर 5 हजार रुपए, दूसरी बार में 10 हजार और तीसरी बार में 25 हजार रुपये जुर्माना और 3 महीने जेल की सजा का प्रावधान किया गया है।
Published: undefined
Google न्यूज़, नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें
प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia
Published: undefined