उत्तर प्रदेश की जेल में बंद माफिया डॉन और पूर्व सांसद अतीक अहमद को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पिछले साल देवरिया जेल में रहते हुए अतीक अहमद और उसके साथियों द्वारा कथित तौर पर एक कारोबारी का अपहरण कर मारपीट करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश की जेल से गुजरात की जेल में भेजने का भी आदेश दिया है।
अतीक अहमद पर देवरिया जेल में बंद रहने के दौरान लखनऊ के एक बिल्डर को अगवा करवा कर जेल के अंदर उसके साथ मारपीट करने और जबरन उसकी दो कंपनियों को अपने गुर्गों के नाम करवाने के आरोप लगे थे। पीड़ित बिल्डर मोहित ने अपनी शिकायत में कहा है कि 26 दिसंबर 2018 को अतीक अहमद के गुर्गों ने उसे सरेआम अगवा कर लिया था। उसे गाड़ी से देवरिया जेल के अंदर ले जाया गया, जहां अतीक अहमद ने उसकी बंधवाकर पिटाई करवाई। बिल्डर का आरोप है कि इस दौरान अतीक ने उसकी दो कंपनियों को जबरन अपने गुर्गों के नाम भी करवा लिया।
इस मामले के सामने आने के बाद प्रदेश की बीजेपी सरकार की किरकिरी होने पर अतीक अहमद को बरेली जेल स्थानांतरित कर दिया गया था। इसके बाद हाल ही में चुनावों को देखते हुए पूर्व सांसद का एक बार फिर से जेल बदलते हुए उन्हें नैनी जेल भेज दिया गया था। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश से बाहर गुजरात के जेल में ट्रांसफर करने का निर्देश देने के साथ ही मामले की सीबीआई जांच के भी आदेश दे दिए हैं।
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