उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की एक अदालत ने नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर का चार साल पहले अपहरण कराने, रंगदारी मांगने और धमकी देने के मामले में बुधवार को पूर्व सांसद धनंजय सिंह और उनके साथी को सात साल जेल की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
Published: undefined
अपर सत्र न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट शरद त्रिपाठी ने मंगलवार को पूर्व सांसद को दोषी करार दिया था। बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान उन्होंने अपना फैसला सुनाया। नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल का चार साल पहले अपहरण कराने, रंगदारी मांगने, गालियां और धमकी देने के आरोपी पूर्व सांसद धनंजय सिंह और सहयोगी संतोष विक्रम को सात साल की सजा सुनाई गई है।
Published: undefined
इससे पहले मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ/एमपी एमएलए कोर्ट शरद कुमार त्रिपाठी की अदालत ने दोनों आरोपियों को अपहरण और रंगदारी मामले में दोषी करार दिया था। साथ ही सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए छह मार्च की तिथि नियत की गई थी।
Published: undefined
लोकसभा चुनाव से पहले अपहरण मामले में सजा पूर्व सांसद धनंजय सिंह के लिए बड़ा झटका है। धनंजय सिंह 2024 में जौनपुर लोकसभा सीट से अपनी किस्मत आजमाने की तैयारी कर रहे थे। 2 मार्च को उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इससे जुड़ा पोस्ट शेयर भी किया था। लेकिन धनंजय सिंह को दो साल से ज्यादा की सजा मिली है, ऐसे में वह अब आगामी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।
Published: undefined
Google न्यूज़, नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें
प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia
Published: undefined