सुप्रीम कोर्ट द्वारा समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद मोहम्मद आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को कथित धोखाधड़ी और दस्तावेजों की जालसाजी के मामले में जमानत दिए जाने के निर्देश के बाद अब यूपी पुलिस ने संबंधित मामले में पूरक आरोपपत्र दाखिल किया है। साथ ही, दोनों पर आपराधिक साजिश की गैर-जमानती धारा के तहत मामला दर्ज किया है।
आजम खान और उनके बेटे को रामपुर में 2019 में दायर की गई जन्म प्रमाणपत्र की कथित जालसाजी से संबंधित इस प्राथमिकी में जमानत पाने के लिए अब एक नई जमानत याचिका दायर करनी होगी। इस प्राथमिकी में खान की पत्नी तंजीन फातिमा का भी नाम था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले साल अक्टूबर में मामले के तीनों आरोपियों को सशर्त जमानत दी थी, जिसके बाद तंजीन फातिमा को जेल से रिहा कर दिया गया था।
Published: undefined
रामपुर के एडिशनल एसपी संसार सिंह ने कहा, "हमने इस मामले में आजम खां, उनकी पत्नी और उनके बेटे के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल की है और इसमें धारा 120बी जोड़ी है, क्योंकि आपराधिक साजिश के स्पष्ट सबूत हैं। पूरक आरोपपत्र के समय के बारे में पूछे जाने पर संसार सिंह ने कहा, "हम मामले पर काम कर रहे थे। इस मामले में मुख्य आवेदक आकाश सक्सेना (बीजेपी नेता) से एक आवेदन प्राप्त होने के बाद हमने कार्रवाई की।"
Published: undefined
इस मामले पर एक वरिष्ठ वकील ने कहा कि ऐसे मामलों में जहां पूरक आरोपपत्र नए आरोपों के साथ दायर किया जाता है और यहां तक कि जब एक अदालत द्वारा जमानत दे दी जाती है, तो भी आवेदक को जोड़ी गई नई धाराओं में जमानत के लिए आवेदन करना होता है। इसलिए अब इस आजम खान और उनके बेटे को फिर से जमानत के लिए आवेदन करना होगा।
Published: undefined
यूपी पुलिस का यह कदम पिता-पुत्र की जोड़ी के लिए एक नए झटके के रूप में है, जो फरवरी 2020 से जेल में हैं और जिन्हें मंगलवार को शीर्ष अदालत ने जमानत दे दी थी। अदालत ने कहा था कि चूंकि मामले में आरोपपत्र दायर किया गया है, निचली अदालत द्वारा दो सप्ताह के भीतर मुखबिर का बयान दर्ज करने के बाद उन्हें जमानत दी जानी चाहिए।
Published: undefined
बता दें कि इस मामले में आरोप है कि आजम खान ने कथित तौर पर जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल कर अपने बेटे को दूसरा पैनकार्ड दिलाने में मदद की थी। गलत जन्मतिथि ने उन्हें 2017 में रामपुर के सुअर निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ने में सक्षम बनाया। दोनों के खिलाफ जालसाजी के कई मामले दर्ज किए गए हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर में उन्हें जमानत मिल गई है।
Published: undefined
Google न्यूज़, नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें
प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia
Published: undefined