उन्नाव रेप कांड के आरोपी और बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह के असलहे के लाइसेंस आखिरकार 15 महीने बाद निरस्त कर दिए गए हैं। शुक्रवार को मैजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई के बाद निरस्त करने का आदेश जारी किया गया। बता दें कि हाईकोर्ट ने सेंगर के असलहों के लाइसेंस को लेकर सीबीआई से रिपोर्ट तलब की थी। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की थी।
Published: 03 Aug 2019, 9:53 AM IST
शुक्रवार को जिलाधिकारी देवेंद्र पांडेय ने बताया कि माखी पुलिस को तत्काल शस्त्र जमा कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आगे कहा कि लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया न्यायिक है, न कि प्रशासनिक। पांडेय ने कहा था कि हथियार निरस्त करने के संदर्भ में पुलिस की रिपोर्ट आ चुकी है। बता दें कि आरोपी विधायक कुलदीप सेंगर के पास फिलहाल तीन हथियारों के लाइसेंस हैं। एक सिंगल बैरल बंदूक, रायफल और रिवाल्वर उसके पास हैं।
Published: 03 Aug 2019, 9:53 AM IST
इससे पहले हथियार के लाइसेंस रद्द करने को लेकर उन्नाव के डीएम का कहना था कि विधायक का लाइसेंस न्यायिक कार्रवाई के तहत रद्द की जाएगी, इसमें प्रशासन कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने बताया था कि जो प्रशासनिक कार्रवाई होती है उसमें बिना पक्षों को सुने भी कार्रवाई हो सकती है।
गौरतलब है कि उन्नाव के बांगरमऊ से विधायक कुलदीप सेंगर पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली पीड़िता अपने परिजनों समेत रविवार को रायबरेली में हादसे का शिकार हो गई थी। कार और ट्रक की टक्कर में पीड़िता की चाची और मौसी की मौत हो गई, जबकि हादसे में वकील महेंद्र सिंह चौहान और रेप पीड़िता गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पीड़िता का इलाज केजीएमयू में चल रहा है। जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं, वकील महेन्द्र सिंह की हालत पहले से कुछ बेहतर बताई जा रही है।
Published: 03 Aug 2019, 9:53 AM IST
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Published: 03 Aug 2019, 9:53 AM IST