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उन्नाव हिरासत में मौत मामला: दिल्ली HC से जांच अधिकारी की जमानत याचिका खारिज, स्वास्थ्य के आधार पर मांगी थी राहत

अदालत ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि जमानत बढ़ाने का कोई पर्याप्त कारण नहीं है, जैसा कि उनकी रिपोर्ट बताती है। इससे पहले जमानत की मांग करते हुए, याचिकाकर्ता के वकीलों ने कहा था कि वह वृद्धावस्था संबंधी बीमारियों से पीड़ित हैं।

फोटो: IANS
फोटो: IANS 

दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले के जांच अधिकारी (आईओ) कामता प्रसाद सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी। उन्होंने दो हफ्ते की जमानत मांगी थी। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने 23 दिसंबर, 2022 को 20,000 रुपये के निजी मुचलके पर चिकित्सा आधार पर सिंह को 23 जनवरी, 2023 तक के लिए अंतरिम जमानत दी थी।

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सिंह की ओर से पेश वकील ने अदालत को सूचित किया कि चूंकि उनकी जमानत याचिका कुछ दिनों में समाप्त हो रही है, इसलिए उन्होंने दो सप्ताह का विस्तार मांगा है। हालांकि, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के वकील ने इसका विरोध किया और तर्क दिया कि सिंह की निदान रिपोर्ट के अनुसार, जमानत बढ़ाने का कोई आधार नहीं है और उनका इलाज जेल में भी किया जा सकता है।

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अदालत ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि जमानत बढ़ाने का कोई पर्याप्त कारण नहीं है, जैसा कि उनकी रिपोर्ट बताती है। इससे पहले जमानत की मांग करते हुए, याचिकाकर्ता के वकीलों ने कहा था कि वह 60 वर्ष से अधिक उम्र के हैं और वे पीलिया और अन्य वृद्धावस्था संबंधी बीमारियों से पीड़ित हैं।

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यह प्रस्तुत किया गया कि जेल अस्पताल में अपर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं और विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी के कारण सिंह को उचित इलाज नहीं मिल पा रहा है। जैसा कि जेल जाने वाला डॉक्टर हफ्ते में सिर्फ एक बार आता है और वह उस समस्या का निदान करने के लिए योग्य नहीं है, जिसका वह सामना कर रहा है।

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सिंह को 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। कोर्ट ने गुरुवार को इसी मामले में बीजेपी से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उनकी बेटी की शादी के मद्देनजर दो हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी थी। सेंगर को 2017 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

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