उन्नाव रेप मामले में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने बीजेपी से निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर के खिलाफ रेप, पॉक्सो, अपहरण की धाराओं में आरोप तय किए हैं। तीस हजारी कोर्ट ने पोक्सो एक्ट, 120 बी, धारा 363, धारा 366, धारा 109, धारा 376 के तहत आरोप तय किए हैं। कोर्ट ने पहली नजर पाया कि आरोपी विधायक के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं।
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इस मामले में जांच कर रही ही सीबीआई की टीएम ने कोर्ट को बताया था कि आरोपी सेंगर के खिलाफ अपहरण, बलात्कार, साजिश और धमकाने के आरोपों को साबित करने के लिए सबूत पर्याप्त हैं और आरोपी के खिलाफ इन आरोपों के साथ मुकदमा चलाया जा सकता है।
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बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 5 मामले में से रायबरेली में हुए सड़क हादसे को छोड़कर बाकी 4 मामले को तीस हजारी कोर्ट में ट्रांसफर किए थे। ये सभी केस जज धर्मेश शर्मा की कोर्ट में ट्रांसफर हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तीस हजारी कोर्ट को 45 दिन में ट्रायल पूरा करने के लिए कहा है।
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वहीं दूसरी ओर आरोपी कुलदीप सिंह को लेकर उनके रिश्तेदार निपेंदर सिंह ने पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट कराने की मांग की है। उनका कहना है कि कहना है कि इस टेस्ट के माध्यम से सबके सामने सच्चाई आ जाएगी। उन्होंने आगे कहा, “कुलदीप सिंह सेंगर बेकसूर हैं। हम लोगों ने उनका व्यवहार देखा है। उन्होंने कुछ गलत किया है तो वैज्ञानिकता के आधार पर सबूत मिल जाएंगे।”
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वहीं पीड़िता की हालात अब गंभीर बनी हुई है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक, उन्नाव रेप पीड़िता कई तरह के गंभीर रक्त संक्रमणों से जूझ रही है। इसके चलते उसे दी जा रही 7 एंटीबायोटिक दवाओं में से 6 अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रही हैं। लखनऊ के किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (केजीएमयू) से दिल्ली के अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान (एम्स) में स्थानांतरित किए जाने के बाद एक रिपोर्ट आई है। पीड़िता की ब्लड कल्चर एग्जामिनेशन रिपोर्ट में कहा गया है कि वह कई रक्त संक्रमणों से ग्रसित है।
(आईएएनएस के इनपुट के साथ)
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