देश में कोरोना वायरस का कहर जारी है। 8 जून से अनलॉक वन के तहत धार्मिक स्थल भी खोल दिए जाएंगे। हालांकि कंटेनमेंट जोन में धार्मिक स्थलों को बंद करने का फैसला किया गया है। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अलग-अलग क्षेत्रों के लिए गाइडलाइन्स जारी की हैं। लेकिन इसे पहले धार्मिक स्थल के प्रबंधक मंदिरों को सैनिटाइज करवाने का काम कर रहे हैं।
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दिल्ली के लोधी रोड पर स्थित साईं मंदिर 8 जून से खुलने वाला है। मंदिर प्रशासन का कहना है, एक समय में 10 से अधिक भक्तों को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सामाजिक दूर करने के मानदंडों का पालन किया जाएगा।
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कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए मंदिर प्रशासन सभी ऐहतियाती उपाय अपना रहा है। दिल्ली के कालकाजी मंदिर एहतियातन जरूरी कदम उठा रहा है।कालकाजी मंदिर के महंत ने बताया-"हम मंदिर में हर एंट्री प्वाइंट पर सैनेटाइजेशन टनल लगा रहे हैं। हम भक्तों से निवदेन करेंगे कि मंदिर में फूल और प्रसाद लेकर न आएं।"
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वहीं अमृतसर के दुर्गियाना मंदिर में सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। मंदिर के पुजारी ने बताया-"गाइलाइंस का पालन करते हुए हम 7-8 फीट की दूरी से दर्शन कराते हैं, सुबह से शाम तक मंदिर को 5-7 बार सैनेटाइज किया जाता है।"
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वहीं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के चामुंडा मंदिर में एहतियातन तैयारियां चल रही हैं। सरकार ने कल मंदिरों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया(SOP) जारी की है। मंदिर के पुजारी ने बताया-"मंदिर में भक्तों को किसी मूर्ति को नहीं छूने देंगे,न ही प्रसाद देंगे।
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वहीं लखनऊ के तक्वीत उल ईमान मस्जिद के अधिकारी ने कहा कि हम सभी एहतियाती कदम उठा रहे हैं क्योंकि 8 जून को धार्मिक स्थल खोलने की तैयारी है। मस्जिद कमेटी का कहना है, “हम मस्जिद के अंदर दूरी को सुनिश्चित करेंगे। हमने ‘मास्क पहनो’ संदेश वाले पोस्टर भी लगाए हैं।
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एक नजर डालते है धार्मिक स्थलों के लिए सरकार की गाइडलाइन्स पर
• धार्मिक स्थलों पर बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी होती है, इसलिए ऐसे परिसरों में भौतिक दूरी और अन्य एहतियाती उपायों का पालन किया जाएगा.
• धार्मिक स्थलों में लाइव गायन समूहों को अनुमति नहीं होगी। हालांकि इसकी जगह रिकॉर्डेड भजन चल सकते हैं।
• सामूहिक प्रार्थना से बचना होगा। इस दौरान बहुत अधिक लोग इकट्ठा हो जाते है।
• प्रसाद वितरण और गंगा जल के छिड़काव नहीं होगी।
• धार्मिक स्थलों पर प्रतिमाओं और पवित्र पुस्तकों को छूने पर पाबंदी रहेगी।
• मंदिर-मस्जिदों और गिरिजाघरों में प्रवेश के लिए लगी लाइन में लोगों के बीच कम से कम छह फुट दूरी रखी जाएगी।
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