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अनलॉक 1: 8 जून से खुलेंगे होटल, रेस्त्रां और मॉल, लेकिन पालन करने होंगे ये नियम, जानें पूरी गाइडलाइंस

8 जून से होटल, रेस्टोरेंट और शॉपिग मॉल लोगों के लिए खुल जाएंगे। लेकिन यहां जाने के लिए लोगों को नियमों का पालन करना होगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी की है।

फोटो: सोशल मीडिया
फोटो: सोशल मीडिया 

देश में कोरोना वायरस का कहर जारी है। वहीं अनलॉक एक के तहत 8 जून से होटल, रेस्टोरेंट और शापिंग मॉल लोगों के लिए खुल जाएंगे। लेकिन यहां जाने के लिए आपको नियमों का पालन करना होगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है।

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जानें रेस्त्रां के लिए क्या है गाइडलाइन

  • 8 जून से रेस्त्रां खोले जाएंगे, हालांकि कंटेनमेंट जोन में बंद रहेंगे।
  • रेस्त्रां में आकर खाना खाने के बजाय होम डिलीवरी को बढ़ावा दिया जाए।
  • खाना डिलीवरी करने वाले घर के दरवाजे पर ही पैकेट छोड़ेगा।
  • होम डिलीवरी पर जाने से पहले सभी कर्मचारियों की स्क्रीनिंग की जाएगी।
  • कर्मचारियों को मास्क लगाने या फेस कवर करने पर ही अंदर एंट्री दी जाएगी।
  • सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान रखते हुए स्टाफ को बुलाया जाएगा।
  • पार्किंग में ड्यूटी करने वाले स्टाफ को मास्क, हैंड गलव्स पहनना जरूरी होगा।
  • पार्किंग के बाद कार की स्टेयरिंग, गेट के हैंडल को सैनिटाइज करना होगा।
  • ग्राहकों के आने और जाने के लिए अलग-अलग गेट होने चाहिए।

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अब आपको बताते हैं कि शॉपिग मॉल के लिए क्या गाइडलाइंस है।

  • मॉल के अदंर जाने के समय में शरीर के तापमान की जांच की जाएगी।
  • शॉपिंग मॉल में दुकानों पर भीड़ नहीं जुटेगी।
  • शारीरिक दूरी के नियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
  • मॉलों के अंदर दुकानें खुलेंगी।
  • मॉल में गेमिंग आर्केड्स और बच्चों के खेलने की जगह और सिनेमा हॉल बंद रहेंगे।
  • शॉपिंग मॉलों में एयर कंडिशनिंग 24 से 30 डिग्री और ह्यूमिडिटी 40 से 70 प्रतिशत रखने का निर्देश।
  • मास्क पहने हुए लोगों को ही मॉल में प्रवेश की अनुमति मिलेगी।

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अब आपको बताते हैं कि होटल के लिए क्या गाइडलाइंस है।

  • होटल में एंट्री के समय सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग होगा।
  • सिर्फ बिना लक्षण वाले ही स्टाफ और गेस्ट को होटल में आने की इजाजत होगी।
  • होटल में आन वाले सभी लोगों को फेस मास्क लगाना जरूरी होगा।
  • कर्मचारियों को ग्लव्स पहनकर रहना होगा और अन्य आवश्यक एहतियाती उपाय करने होंगे।
  • होटल में आने वाले लोगों को ट्रैवल हिस्ट्री, मेडिकल कंडिशन रिसेप्शन पर फॉर्म में भरना होगा।
  • होटल के रेस्टोरेंट में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए।

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