देश में नए ट्रैफिक नियम लागू हो चुके हैं और ट्रैफिक नियम को तोड़ना अब कितना भारी पड़ेगा, यह गुरुग्राम में देखने को मिला। दिल्ली के रहने वाले दिनेश मदान पर 23 हजार रुपए का जुर्माना लगा है। पीड़ित शख्स दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में रहता है, यह चालान गुड़गांव जिला कोर्ट के पास हुआ।
Published: 03 Sep 2019, 4:36 PM IST
दरअसल, दिल्ली निवासी दिनेश मदान हरियाणा की गुरुग्राम में कोर्ट में काम करते हैं। सोमवार को वह किसी काम के लिए अपनी स्कूटी लेकर निकले तो ट्रैफिक पुलिस ने चेकिंग के लिए उन्हें रोका। ट्रैफिक पुलिस ने बिना हेलमेट के निकले दिनेश से जब गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, एयर पॉल्यूशन एनओसी, हेलमेट और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बारे में पूछा था उनके पास कागज के नाम पर कुछ भी नहीं था। उन्होंने कहा कि वह कुछ समय बाद कागजात उपलब्ध करा देंगे लेकिन ट्रैफिक पुलिस ने उनका 23 हजार रुपये का चालान काट दिया।
Published: 03 Sep 2019, 4:36 PM IST
आप सोच रहे होंगे कि 23 हजार का चार्ज क्यों लगा। चलिए आपको समझाते है कि कैसे लगा। नए ट्रैफिक नियम के अनुसार बिना हेलमेट के एक हजार रुपये, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के 5 हजार रुपये, बिना इंश्योरेंस के 2 हजार रुपये, बिना रजिस्ट्रेशन के 5 हजार और एयर पॉल्यूशन एनओसी न होने पर 10 हजार रुपये का चालान कटे। इन पैसों को जोड़ने पर बिल बनते हैं कुल 23 हजार रुपये, जो अब दिनेश को देने होंगे।
Published: 03 Sep 2019, 4:36 PM IST
इस चालान काटे जाने परेशान दिनेश के पास 23 हजार रुपए नहीं थे, जिसके बाद स्कूटी को ट्रैफिक पुलिस ने जब्त कर ली और अब मामला कोर्ट पहुंच गया है। दिनेश ने कहा कि उनकी स्कूटी की कीमत फिलहाल 15 हजार रुपये है। उनका कहना है कि वो मिडिल क्लास से आते हैं और 15 हजार की स्कूटी के लिए 23 हजार का चालान नहीं देंगे।
Published: 03 Sep 2019, 4:36 PM IST
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Published: 03 Sep 2019, 4:36 PM IST